🔊 भंते सुगतवंश (श्रीलंका) के द्वारा पातिमोक्ख पठन
(वरिष्ठ भिक्खु से अनुमति:) ओकासं मे भन्ते [थेरो] देतु, पातिमोक्खं उद्देसितुं।
उपोसथ-करणतो पुब्बे नवविधं पुब्बकिच्चं कातब्बं होति:
तण्ठान-सम्मज्जनञ्च;
तत्थ पदीप’उज्जलनञ्च;
आसन-पञ्ञपनञ्च;
पानीय-परिभोजनीय’उपट्ठपनञ्च;
छन्दारहानं भिक्खूनं छन्दाहरणञ्च;
तेसञ्ञेव अकत’उपोसथानं पारिसुद्धियापि आहरणञ्च;
उतुक्खानञ्च;
भिक्खुगणना च;
भिक्खुनीनम-ओवादो चा’ति।
तत्थ पुरिमेसु चतूसु किच्चेसु पदीप-किच्चं इदानि सुरिय’आलोकस्स अत्थिताय नत्थि। अपरानि तीणि भिक्खूनं वत्तं जानन्तेहि [/आरामिकेहिपि/सामणेरेहिपि/] भिक्खूहिपि कतानि परिनिट्ठितानि होन्ति।
छन्दाहरण पारिसुद्धि-आहरणानि पन इमिस्सं सीमायं हत्थपासं विजहित्वा निसिनानं भिक्खूनं अभावतो नत्थि।
उतुक्खानं नाम एत्तकं अतिक्कन्तं, एत्तकं अवसिट्ठन्ति एवं उतुआचिक्खनं, उतूनीध पन सासने हेमन्त-गिम्ह-वस्सानानं वसेन तीणि होन्ति।
अयं वस्सानोतु [/गिम्होतु/हेमन्तोतु]। अस्मिञ्च उतुम्हि सत्ता च उपोसथा एका च पवारणा [/“अट्ठ उपोसथा”/“अधिकमास वसेन..”]। इमिना पक्खेन: “एको उपोसथो सम्पत्तो, छ च उपोसथा एका च पवारणा अवसिट्ठा।” [वस्सा उपोसथ २: “एको उपोसथो अतिक्कन्तो, पञ्च च उपोसथा एका च पवारणा अवसिट्ठा।” ३/४/५: “द्वे/तयो/चत्तारो उपोसथा अतिक्कन्ता, चत्तारो/तयो/द्वे च उपोसथा एका च पवारणा अवसिट्ठा।” ६: पवारणा। ७: “पञ्च च उपोसथा एका च पवारणा अतिक्कन्ता, एको उपोसथो अवसिट्ठो।” ८: “छ च उपोसथा एका च पवारणा अतिक्कन्ता, सत्ता च उपोसथा एका च पवारणा परिपुण्णा।”] [ग्रीष्म/हेमन्त उपोसथ १: “एको उपोसथो सम्पत्तो, सत्त उपोसथा अवसिट्ठा।” २/३…८: “एको उपोसथो सम्पत्तो, एको/द्वे…सत्त उपोसथो/था अतिक्कन्तो/ता, छ/पञ्च…अट्ठ उपोसथा अवसिट्ठा/परिपुण्णा।”] इति एवं सब्बेहि आयस्मन्तेहि उतुक्खानं धारेतब्बं।
(सब्बे भिक्खू:) “एवं, भन्ते!”
भिक्खु-गणना नाम इमस्मिं उपोसथ’अग्गे उपोसथत्थाय सन्निपतिता भिक्खू एत्तकाति भिक्खूनं गणना। इमस्मिम-पन उपोसथ’अग्गे अट्ठ [/चत्तारो/पञ्च…] भिक्खू सन्निपतिता होन्ति। इति सब्बेहि आयस्मन्तेहि भिक्खुगणनापि धारेतब्बा।
(सब्बे भिक्खू:) “एवं, भन्ते!”
भिक्खुनीनम-ओवादो पन इदानि तासं नत्थिताय नत्थि।
इति सकरण’ओकासानं पुब्बकिच्चानं कतत्ता, निक्करण’ओकासानं पुब्बकिच्चानं पकतिया परिनिट्ठितत्ता।
एवन्तं नव-विधं पुब्ब-किच्चं परिनिट्टितं होति।
निट्टिते च पुब्ब-किच्चे, सचे सो दिवसो चातुद्दसी-पन्नरसी-सामग्गीन-मञ्ञतरो यथाज्ज उपोसथो पन्नरसो [/चातुद्दसो], यावतिका च भिक्खू कम्मप्पत्ता सङ्घ’उपोसथारहा, चत्तारो वा ततो वा अतिरेका पकतत्ता पाराजिकं अनापन्ना सङ्घेन वा अनुक्खित्ता, ते च खो हत्थपासं अविजहित्वा एक-सीमायं ठिता, तेसञ्च विकाल-भोजनादिवसेन वत्थु-सभागापत्तियो चे न विज्जन्ति, तेसञ्च हत्थपासे हत्थपासतो बहिकरणवसेन वज्जेतब्बो कोचि वज्जनीय-पुग्गलो चे नत्थि।
एवन्तं उपोसथकम्मं इमेहि चतूहि लक्खणेहि सङ्गहितं पत्तकल्लं नाम होति, कातु युत्तरूपं। उपोसथ-कम्मस्स पत्तकल्लत्तं विदित्वा इदानि करियमानो उपोसथो सङ्घेन अनुमानेतब्बो!
(सब्बे भिक्खू:) “साधु, भन्ते!”
(वरिष्ठ भिक्खु:) “पुब्बकरण-पुब्बकिच्चानि समापेत्वा इमस्स निसिन्नस्स भिक्खुसङ्घस्स अनुमतिया पातिमोक्खं उद्देसितुं अज्झेसनं करोमि।”
***
नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स (x ३)
सुणातु मे भन्ते [/आवुसो] सङ्घो? अज्जुपोसथो पन्नरसो [/चातुद्दसो], यदि सङ्घस्स पत्तकल्लं, सङ्घो उपोसथं करेय्य, पातिमोक्खं उद्दिसेय्य।
किं सङ्घस्स पुब्बकिच्चं? पारिसुद्धिं आयस्मन्तो आरोचेथ, पातिमोक्खं उद्दिसिस्सामि, तं सब्बेव सन्ता साधुकं सुणोम मनसि करोम। यस्स सिया आपत्ति, सो आविकरेय्य, असन्तिया आपत्तिया तुण्ही भवितब्बं, तुण्हीभावेन खो पनायस्मन्ते “परिसुद्धा”ति वेदिस्सामि। यथा खो पन पच्चेकपुट्ठस्स वेय्याकरणं होति, एवमेवं एवरूपाय परिसाय यावततियं अनुसावितं होति। यो पन भिक्खु यावततियं अनुसावियमाने सरमानो सन्तिं आपत्तिं नाविकरेय्य, सम्पजानमुसावादस्स होति। सम्पजानमुसावादो खो पनायस्मन्तो अन्तरायिको धम्मो वुत्तो भगवता, तस्मा सरमानेन भिक्खुना आपन्नेन विसुद्धापेक्खेन सन्ती आपत्ति आविकातब्बा, आविकता हिस्स फासु होति।
उद्दिट्ठं खो आयस्मन्तो निदानं। तत्थायस्मन्ते पुच्छामि, कच्चित्थ परिसुद्धा, दुतियम्पि पुच्छामि, कच्चित्थ परिसुद्धा, ततियम्पि पुच्छामि, कच्चित्थ परिसुद्धा, परिसुद्धेत्थायस्मन्तो, तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयामीति।
निदानं निट्ठितं।
तत्रिमे चत्तारो पाराजिका धम्मा उद्देसं आगच्छन्ति।
१. यो पन भिक्खु भिक्खूनं सिक्खासाजीवसमापन्नो सिक्खं अप्पच्चक्खाय दुब्बल्यं अनाविकत्वा मेथुनं धम्मं पटिसेवेय्य, अन्तमसो तिरच्छानगतायपि, पाराजिको होति असंवासो।
२. यो पन भिक्खु गामा वा अरञ्ञा वा अदिन्नं थेय्यसङ्खातं आदियेय्य, यथारूपे अदिन्नादाने राजानो चोरं गहेत्वा हनेय्युं वा बन्धेय्युं वा पब्बाजेय्युं वा चोरोसि बालोसि मूळ्होसि थेनोसीति, तथारूपं भिक्खु अदिन्नं आदियमानो अयम्पि पाराजिको होति असंवासो।
३. यो पन भिक्खु सञ्चिच्च मनुस्सविग्गहं जीविता वोरोपेय्य, सत्थहारकं वास्स परियेसेय्य, मरणवण्णं वा संवण्णेय्य, मरणाय वा समादपेय्य “अम्भो पुरिस किं तुय्हिमिना पापकेन दुज्जीवितेन, मतं ते जीविता सेय्यो”ति, इति चित्तमनो चित्तसङ्कप्पो अनेकपरियायेन मरणवण्णं वा संवण्णेय्य, मरणाय वा समादपेय्य, अयम्पि पाराजिको होति असंवासो।
४. यो पन भिक्खु अनभिजानं उत्तरिमनुस्सधम्मं अत्तुपनायिकं अलमरियञाणदस्सनं समुदाचरेय्य “इति जानामि, इति पस्सामी”ति, ततो अपरेन समयेन समनुग्गाहीयमानो वा असमनुग्गाहीयमानो वा आपन्नो विसुद्धापेक्खो एवं वदेय्य “अजानमेवं आवुसो अवचं जानामि, अपस्सं पस्सामि, तुच्छं मुसा विलपि”न्ति, अञ्ञत्र अधिमाना, अयम्पि पाराजिको होति असंवासो।
उद्दिट्ठा खो आयस्मन्तो चत्तारो पाराजिका धम्मा। येसं भिक्खु अञ्ञतरं वा अञ्ञतरं वा आपज्जित्वा न लभति भिक्खूहि सद्धिं संवासं यथा पुरे, तथा पच्छा, पाराजिको होति असंवासो। तत्थायस्मन्ते पुच्छामि, कच्चित्थ परिसुद्धा, दुतियम्पि पुच्छामि, कच्चित्थ परिसुद्धा, ततियम्पि पुच्छामि, कच्चित्थ परिसुद्धा, परिसुद्धेत्थायस्मन्तो, तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयामीति।
पाराजिकं निट्ठितं।
इमे खो पनायस्मन्तो तेरस सङ्घादिसेसा धम्मा उद्देसं आगच्छन्ति।
१. सञ्चेतनिका सुक्कविस्सट्ठि अञ्ञत्र सुपिनन्ता सङ्घादिसेसो।
२. यो पन भिक्खु ओतिण्णो विपरिणतेन चित्तेन मातुगामेन सद्धिं कायसंसग्गं समापज्जेय्य हत्थग्गाहं वा वेणिग्गाहं वा अञ्ञतरस्स वा अञ्ञतरस्स वा अङ्गस्स परामसनं, सङ्घादिसेसो।
३. यो पन भिक्खु ओतिण्णो विपरिणतेन चित्तेन मातुगामं दुट्ठुल्लाहि वाचाहि ओभासेय्य यथा तं युवा युवतिं मेथुनुपसंहिताहि, सङ्घादिसेसो।
४. यो पन भिक्खु ओतिण्णो विपरिणतेन चित्तेन मातुगामस्स सन्तिके अत्तकामपारिचरियाय वण्णं भासेय्य “एतदग्गं भगिनि पारिचरियानं या मादिसं सीलवन्तं कल्याणधम्मं ब्रह्मचारिं एतेन धम्मेन परिचरेय्या”ति मेथुनुपसंहितेन, सङ्घादिसेसो।
५. यो पन भिक्खु सञ्चरित्तं समापज्जेय्य इत्थिया वा पुरिसमतिं पुरिसस्स वा इत्थिमतिं, जायत्तने वा जारत्तने वा, अन्तमसो तङ्खणिकायपि, सङ्घादिसेसो।
६. सञ्ञाचिकाय पन भिक्खुना कुटिं कारयमानेन अस्सामिकं अत्तुद्देसं पमाणिका कारेतब्बा, तत्रिदं पमाणं, दीघसो द्वादस विदत्थियो सुगतविदत्थिया, तिरियं सत्तन्तरा, भिक्खू अभिनेतब्बा वत्थुदेसनाय, तेहि भिक्खूहि वत्थु देसेतब्बं अनारम्भं सपरिक्कमनं। सारम्भे चे भिक्खु वत्थुस्मिं अपरिक्कमने सञ्ञाचिकाय कुटिं कारेय्य, भिक्खू वा अनभिनेय्य वत्थुदेसनाय, पमाणं वा अतिक्कामेय्य, सङ्घादिसेसो।
७. महल्लकं पन भिक्खुना विहारं कारयमानेन सस्सामिकं अत्तुद्देसं भिक्खू अभिनेतब्बा वत्थुदेसनाय, तेहि भिक्खूहि वत्थु देसेतब्बं अनारम्भं सपरिक्कमनं। सारम्भे चे भिक्खु वत्थुस्मिं अपरिक्कमने महल्लकं विहारं कारेय्य, भिक्खू वा अनभिनेय्य वत्थुदेसनाय, सङ्घादिसेसो।
८. यो पन भिक्खु भिक्खुं दुट्ठो दोसो अप्पतीतो अमूलकेन पाराजिकेन धम्मेन अनुद्धंसेय्य “अप्पेव नाम नं इमम्हा ब्रह्मचरिया चावेय्य”न्ति, ततो अपरेन समयेन समनुग्गाहीयमानो वा असमनुग्गाहीयमानो वा अमूलकञ्चेव तं अधिकरणं होति, भिक्खु च दोसं पतिट्ठाति, सङ्घादिसेसो।
९. यो पन भिक्खु भिक्खुं दुट्ठो दोसो अप्पतीतो अञ्ञभागियस्स अधिकरणस्स किञ्चिदेसं लेसमत्तं उपादाय पाराजिकेन धम्मेन अनुद्धंसेय्य “अप्पेव नाम नं इमम्हा ब्रह्मचरिया चावेय्य”न्ति, ततो अपरेन समयेन समनुग्गाहीयमानो वा असमनुग्गाहीयमानो वा अञ्ञभागियञ्चेव तं अधिकरणं होति कोचिदेसो लेसमत्तो उपादिन्नो, भिक्खु च दोसं पतिट्ठाति, सङ्घादिसेसो।
१०. यो पन भिक्खु समग्गस्स सङ्घस्स भेदाय परक्कमेय्य, भेदनसंवत्तनिकं वा अधिकरणं समादाय पग्गय्ह तिट्ठेय्य, सो भिक्खु भिक्खूहि एवमस्स वचनीयो “मायस्मा समग्गस्स सङ्घस्स भेदाय परक्कमि, भेदनसंवत्तनिकं वा अधिकरणं समादाय पग्गय्ह अट्ठासि, समेतायस्मा सङ्घेन, समग्गो हि सङ्घो सम्मोदमानो अविवदमानो एकुद्देसो फासु विहरती”ति, एवञ्च सो भिक्खु भिक्खूहि वुच्चमानो तथेव पग्गण्हेय्य, सो भिक्खु भिक्खूहि यावततियं समनुभासितब्बो तस्स पटिनिस्सग्गाय, यावततियञ्चे समनुभासियमानो तं पटिनिस्सज्जेय्य, इच्चेतं कुसलं, नो चे पटिनिस्सज्जेय्य, सङ्घादिसेसो।
११. तस्सेव खो पन भिक्खुस्स भिक्खू होन्ति अनुवत्तका वग्गवादका एको वा द्वे वा तयो वा, ते एवं वदेय्युं “मायस्मन्तो एतं भिक्खुं किञ्चि अवचुत्थ, धम्मवादी चेसो भिक्खु, विनयवादी चेसो भिक्खु, अम्हाकञ्चेसो भिक्खु छन्दञ्च रुचिञ्च आदाय वोहरति, जानाति, नो भासति, अम्हाकम्पेतं खमती”ति, ते भिक्खू भिक्खूहि एवमस्सु वचनीया “मायस्मन्तो एवं अवचुत्थ, न चेसो भिक्खु धम्मवादी, न चेसो भिक्खु विनयवादी, मायस्मन्तानम्पि सङ्घभेदो रुच्चित्थ, समेतायस्मन्तानं सङ्घेन, समग्गो हि सङ्घो सम्मोदमानो अविवदमानो एकुद्देसो फासु विहरती”ति, एवञ्च ते भिक्खू भिक्खूहि वुच्चमाना तथेव पग्गण्हेय्युं, ते भिक्खू भिक्खूहि यावततियं समनुभासितब्बा तस्स पटिनिस्सग्गाय, यावततियञ्चे समनुभासियमाना तं पटिनिस्सज्जेय्युं, इच्चेतं कुसलं, नो चे पटिनिस्सज्जेय्युं, सङ्घादिसेसो।
१२. भिक्खु पनेव दुब्बचजातिको होति उद्देसपरियापन्नेसु सिक्खापदेसु भिक्खूहि सहधम्मिकं वुच्चमानो अत्तानं अवचनीयं करोति “मा मं आयस्मन्तो किञ्चि अवचुत्थ कल्याणं वा पापकं वा, अहम्पायस्मन्ते न किञ्चि वक्खामि कल्याणं वा पापकं वा, विरमथायस्मन्तो मम वचनाया”ति, सो भिक्खु भिक्खूहि एवमस्स वचनीयो “मायस्मा अत्तानं अवचनीयं अकासि, वचनीयमेवायस्मा अत्तानं करोतु, आयस्मापि भिक्खू वदतु सहधम्मेन, भिक्खूपि आयस्मन्तं वक्खन्ति सहधम्मेन, एवं संवद्धा हि तस्स भगवतो परिसा यदिदं अञ्ञमञ्ञवचनेन अञ्ञमञ्ञवुट्ठापनेना”ति, एवञ्च सो भिक्खु भिक्खूहि वुच्चमानो तथेव पग्गण्हेय्य, सो भिक्खु भिक्खूहि यावततियं समनुभासितब्बो तस्स पटिनिस्सग्गाय, यावततियञ्चे समनुभासियमानो तं पटिनिस्सज्जेय्य, इच्चेतं कुसलं, नो चे पटिनिस्सज्जेय्य, सङ्घादिसेसो।
१३. भिक्खु पनेव अञ्ञतरं गामं वा निगमं वा उपनिस्साय विहरति कुलदूसको पापसमाचारो, तस्स खो पापका समाचारा दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च, कुलानि च तेन दुट्ठानि दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च, सो भिक्खु भिक्खूहि एवमस्स वचनीयो “आयस्मा खो कुलदूसको पापसमाचारो, आयस्मतो खो पापका समाचारा दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च, कुलानि चायस्मता दुट्ठानि दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च, पक्कमतायस्मा इमम्हा आवासा, अलं ते इध वासेना”ति, एवञ्च सो भिक्खु भिक्खूहि वुच्चमानो ते भिक्खू एवं वदेय्य “छन्दगामिनो च भिक्खू, दोसगामिनो च भिक्खू, मोहगामिनो च भिक्खू, भयगामिनो च भिक्खू तादिसिकाय आपत्तिया एकच्चं पब्बाजेन्ति, एकच्चं न पब्बाजेन्ती”ति, सो भिक्खु भिक्खूहि एवमस्स वचनीयो “मायस्मा एवं अवच, न च भिक्खू छन्दगामिनो, न च भिक्खू दोसगामिनो, न च भिक्खू मोहगामिनो, न च भिक्खू भयगामिनो, आयस्मा खो कुलदूसको पापसमाचारो, आयस्मतो खो पापका समाचारा दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च, कुलानि चायस्मता दुट्ठानि दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च, पक्कमतायस्मा इमम्हा आवासा, अलं ते इध वासेना”ति, एवञ्च सो भिक्खु भिक्खूहि वुच्चमानो तथेव पग्गण्हेय्य, सो भिक्खु भिक्खूहि यावततियं समनुभासितब्बो तस्स पटिनिस्सग्गाय, यावततियञ्चे समनुभासियमानो तं पटिनिस्सज्जेय्य, इच्चेतं कुसलं, नो चे पटिनिस्सज्जेय्य, सङ्घादिसेसो।
उद्दिट्ठा खो आयस्मन्तो तेरस सङ्घादिसेसा धम्मा नव पठमापत्तिका, चत्तारो यावततियका। येसं भिक्खु अञ्ञतरं वा अञ्ञतरं वा आपज्जित्वा यावतीहं जानं पटिच्छादेति, तावतीहं तेन भिक्खुना अकामा परिवत्थब्बं। परिवुत्थपरिवासेन भिक्खुना उत्तरि छारत्तं भिक्खुमानत्ताय पटिपज्जितब्बं, चिण्णमानत्तो भिक्खु यत्थ सिया वीसतिगणो भिक्खुसङ्घो, तत्थ सो भिक्खु अब्भेतब्बो। एकेनपि चे ऊनो वीसतिगणो भिक्खुसङ्घो तं भिक्खुं अब्भेय्य, सो च भिक्खु अनब्भितो, ते च भिक्खू गारय्हा, अयं तत्थ सामीचि। तत्थायस्मन्ते पुच्छामि, कच्चित्थ परिसुद्धा, दुतियम्पि पुच्छामि, कच्चित्थ परिसुद्धा, ततियम्पि पुच्छामि, कच्चित्थ परिसुद्धा, परिसुद्धेत्थायस्मन्तो, तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयामीति।
सङ्घादिसेसो निट्ठितो।
इमे खो पनायस्मन्तो द्वे अनियता धम्मा उद्देसं आगच्छन्ति।
१. यो पन भिक्खु मातुगामेन सद्धिं एको एकाय रहो पटिच्छन्ने आसने अलंकम्मनिये निसज्जं कप्पेय्य, तमेनं सद्धेय्यवचसा उपासिका दिस्वा तिण्णं धम्मानं अञ्ञतरेन वदेय्य पाराजिकेन वा सङ्घादिसेसेन वा पाचित्तियेन वा, निसज्जं भिक्खु पटिजानमानो तिण्णं धम्मानं अञ्ञतरेन कारेतब्बो पाराजिकेन वा सङ्घादिसेसेन वा पाचित्तियेन वा, येन वा सा सद्धेय्यवचसा उपासिका वदेय्य, तेन सो भिक्खु कारेतब्बो, अयं धम्मो अनियतो।
२. न हेव खो पन पटिच्छन्नं आसनं होति नालंकम्मनियं, अलञ्च खो होति मातुगामं दुट्ठुल्लाहि वाचाहि ओभासितुं, यो पन भिक्खु तथारूपे आसने मातुगामेन सद्धिं एको एकाय रहो निसज्जं कप्पेय्य, तमेनं सद्धेय्यवचसा उपासिका दिस्वा द्विन्नं धम्मानं अञ्ञतरेन वदेय्य सङ्घादिसेसेन वा पाचित्तियेन वा, निसज्जं भिक्खु पटिजानमानो द्विन्नं धम्मानं अञ्ञतरेन कारेतब्बो सङ्घादिसेसेन वा पाचित्तियेन वा, येन वा सा सद्धेय्यवचसा उपासिका वदेय्य, तेन सो भिक्खु कारेतब्बो, अयम्पि धम्मो अनियतो।
उद्दिट्ठा खो आयस्मन्तो द्वे अनियता धम्मा। तत्थायस्मन्ते पुच्छामि, कच्चित्थ परिसुद्धा, दुतियम्पि पुच्छामि, कच्चित्थ परिसुद्धा, ततियम्पि पुच्छामि, कच्चित्थ परिसुद्धा, परिसुद्धेत्थायस्मन्तो, तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयामीति।
अनियतो निट्ठितो।
इमे खो पनायस्मन्तो तिंस निस्सग्गिया पाचित्तिया धम्मा उद्देसं आगच्छन्ति।
१. निट्ठितचीवरस्मिं भिक्खुना उब्भतस्मिं कथिने दसाहपरमं अतिरेकचीवरं धारेतब्बं, तं अतिक्कामयतो निस्सग्गियं पाचित्तियं।
२. निट्ठितचीवरस्मिं भिक्खुना उब्भतस्मिं कथिने एकरत्तम्पि चे भिक्खु तिचीवरेन विप्पवसेय्य, अञ्ञत्र भिक्खुसम्मुतिया निस्सग्गियं पाचित्तियं।
३. निट्ठितचीवरस्मिं भिक्खुना उब्भतस्मिं कथिने भिक्खुनो पनेव अकालचीवरं उप्पज्जेय्य, आकङ्खमानेन भिक्खुना पटिग्गहेतब्बं, पटिग्गहेत्वा खिप्पमेव कारेतब्बं, नो चस्स पारिपूरि, मासपरमं तेन भिक्खुना तं चीवरं निक्खिपितब्बं ऊनस्स पारिपूरिया सतिया पच्चासाय। ततो चे उत्तरि निक्खिपेय्य सतियापि पच्चासाय, निस्सग्गियं पाचित्तियं।
४. यो पन भिक्खु अञ्ञातिकाय भिक्खुनिया पुराणचीवरं धोवापेय्य वा रजापेय्य वा आकोटापेय्य वा, निस्सग्गियं पाचित्तियं।
५. यो पन भिक्खु अञ्ञातिकाय भिक्खुनिया हत्थतो चीवरं पटिग्गण्हेय्य अञ्ञत्र पारिवत्तका, निस्सग्गियं पाचित्तियं।
६. यो पन भिक्खु अञ्ञातकं गहपतिं वा गहपतानिं वा चीवरं विञ्ञापेय्य अञ्ञत्र समया, निस्सग्गियं पाचित्तियं। तत्थायं समयो, अच्छिन्नचीवरो वा होति भिक्खु, नट्ठचीवरो वा, अयं तत्थ समयो।
७. तञ्चे अञ्ञातको गहपति वा गहपतानी वा बहूहि चीवरेहि अभिहट्ठुं पवारेय्य, सन्तरुत्तरपरमं तेन भिक्खुना ततो चीवरं सादितब्बं। ततो चे उत्तरि सादियेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तियं।
८. भिक्खुं पनेव उद्दिस्स अञ्ञातकस्स गहपतिस्स वा गहपतानिया वा चीवरचेतापन्नं उपक्खटं होति “इमिना चीवरचेतापन्नेन चीवरं चेतापेत्वा इत्थन्नामं भिक्खुं चीवरेन अच्छादेस्सामी”ति, तत्र चे सो भिक्खु पुब्बे अप्पवारितो उपसङ्कमित्वा चीवरे विकप्पं आपज्जेय्य “साधु वत मं आयस्मा इमिना चीवरचेतापन्नेन एवरूपं वा एवरूपं वा चीवरं चेतापेत्वा अच्छादेही”ति कल्याणकम्यतं उपादाय, निस्सग्गियं पाचित्तियं।
९. भिक्खुं पनेव उद्दिस्स उभिन्नं अञ्ञातकानं गहपतीनं वा गहपतानीनं वा पच्चेकचीवरचेतापन्नानि उपक्खटानि होन्ति “इमेहि मयं पच्चेकचीवरचेतापन्नेहि पच्चेकचीवरानि चेतापेत्वा इत्थन्नामं भिक्खुं चीवरेहि अच्छादेस्सामा”ति, तत्र चे सो भिक्खु पुब्बे अप्पवारितो उपसङ्कमित्वा चीवरे विकप्पं आपज्जेय्य “साधु वत मं आयस्मन्तो इमेहि पच्चेकचीवरचेतापन्नेहि एवरूपं वा एवरूपं वा चीवरं चेतापेत्वा अच्छादेथ उभोव सन्ता एकेना”ति कल्याणकम्यतं उपादाय, निस्सग्गियं पाचित्तियं।
१०. भिक्खुं पनेव उद्दिस्स राजा वा राजभोग्गो वा ब्राह्मणो वा गहपतिको वा दूतेन चीवरचेतापन्नं पहिणेय्य “इमिना चीवरचेतापन्नेन चीवरं चेतापेत्वा इत्थन्नामं भिक्खुं चीवरेन अच्छादेही”ति। सो चे दूतो तं भिक्खुं उपसङ्कमित्वा एवं वदेय्य “इदं खो, भन्ते, आयस्मन्तं उद्दिस्स चीवरचेतापन्नं आभतं, पटिग्गण्हातु आयस्मा चीवरचेतापन्न”न्ति। तेन भिक्खुना सो दूतो एवमस्स वचनीयो “न खो मयं, आवुसो, चीवरचेतापन्नं पटिग्गण्हाम, चीवरञ्च खो मयं पटिग्गण्हाम कालेन कप्पिय”न्ति। सो चे दूतो तं भिक्खुं एवं वदेय्य “अत्थि पनायस्मतो कोचि वेय्यावच्चकरो”ति। चीवरत्थिकेन, भिक्खवे, भिक्खुना वेय्यावच्चकरो निद्दिसितब्बो आरामिको वा उपासको वा “एसो खो, आवुसो, भिक्खूनं वेय्यावच्चकरो”ति। सो चे दूतो तं वेय्यावच्चकरं सञ्ञापेत्वा तं भिक्खुं उपसङ्कमित्वा एवं वदेय्य “यं खो, भन्ते, आयस्मा वेय्यावच्चकरं निद्दिसि, सञ्ञत्तो सो मया, उपसङ्कमतायस्मा कालेन, चीवरेन तं अच्छादेस्सती”ति। चीवरत्थिकेन, भिक्खवे, भिक्खुना वेय्यावच्चकरो उपसङ्कमित्वा द्वत्तिक्खत्तुं चोदेतब्बो सारेतब्बो “अत्थो मे, आवुसो, चीवरेना”ति, द्वत्तिक्खत्तुं चोदयमानो सारयमानो तं चीवरं अभिनिप्फादेय्य, इच्चेतं कुसलं, नो चे अभिनिप्फादेय्य, चतुक्खत्तुं पञ्चक्खत्तुं छक्खत्तुपरमं तुण्हीभूतेन उद्दिस्स ठातब्बं, चतुक्खत्तुं पञ्चक्खत्तुं छक्खत्तुपरमं तुण्हीभूतो उद्दिस्स तिट्ठमानो तं चीवरं अभिनिप्फादेय्य, इच्चेतं कुसलं, ततो चे उत्तरि वायममानो तं चीवरं अभिनिप्फादेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तियं। नोचे अभिनिप्फादेय्य, यतस्स चीवरचेतापन्नं आभतं, तत्थ सामं वा गन्तब्बं, दूतो वा पाहेतब्बो “यं खो तुम्हे आयस्मन्तो भिक्खुं उद्दिस्स चीवरचेतापन्नं पहिणित्थ, न तं तस्स भिक्खुनो किञ्चि अत्थं अनुभोति, युञ्जन्तायस्मन्तो सकं, मा वो सकं विनस्सा”ति, अयं तत्थ सामीचि।
कथिनवग्गो पठमो।
११. यो पन भिक्खु कोसियमिस्सकं सन्थतं कारापेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तियं।
१२. यो पन भिक्खु सुद्धकाळकानं एळकलोमानं सन्थतं कारापेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तियं।
१३. नवं पन भिक्खुना सन्थतं कारयमानेन द्वे भागा सुद्धकाळकानं एळकलोमानं आदातब्बा, ततियं ओदातानं, चतुत्थं गोचरियानं। अनादा चे भिक्खु द्वे भागे सुद्धकाळकानं एळकलोमानं, ततियं ओदातानं, चतुत्थं गोचरियानं, नवं सन्थतं कारापेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तियं।
१४. नवं पन भिक्खुना सन्थतं कारापेत्वा छब्बस्सानि धारेतब्बं, ओरेन चे छन्नं वस्सानं तं सन्थतं विस्सज्जेत्वा वा अविस्सज्जेत्वा वा अञ्ञं नवं सन्थतं कारापेय्य अञ्ञत्र भिक्खुसम्मुतिया, निस्सग्गियं पाचित्तियं।
१५. निसीदनसन्थतं पन भिक्खुना कारयमानेन पुराणसन्थतस्स सामन्ता सुगतविदत्थि आदातब्बा दुब्बण्णकरणाय। अनादा चे भिक्खु पुराणसन्थ तस्स सामन्ता सुगतविदत्थिं, नवं निसीदनसन्थतं कारापेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तियं।
१६. भिक्खुनो पनेव अद्धानमग्गप्पटिपन्नस्स एळकलोमानि उप्पज्जेय्युं, आकङ्खमानेन भिक्खुना पटिग्गहेतब्बानि, पटिग्गहेत्वा तियोजनपरमं सहत्था हरितब्बानि असन्ते हारके। ततो चे उत्तरि हरेय्य, असन्तेपि हारके, निस्सग्गियं पाचित्तियं।
१७. यो पन भिक्खु अञ्ञातिकाय भिक्खुनिया एळकलोमानि धोवापेय्य वा रजापेय्य वा विजटापेय्य वा, निस्सग्गियं पाचित्तियं।
१८. यो पन भिक्खु जातरूपरजतं उग्गण्हेय्य वा उग्गण्हापेय्य वा उपनिक्खित्तं वा सादियेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तियं।
१९. यो पन भिक्खु नानप्पकारकं रूपियसंवोहारं समापज्जेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तियं।
२०. यो पन भिक्खु नानप्पकारकं कयविक्कयं समापज्जेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तियं।
कोसियवग्गो दुतियो।
२१. दसाहपरमं अतिरेकपत्तो धारेतब्बो, तं अतिक्कामयतो निस्सग्गियं पाचित्तियं।
२२. यो पन भिक्खु ऊनपञ्चबन्धनेन पत्तेन अञ्ञं नवं पत्तं चेतापेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तियं। तेन भिक्खुना सो पत्तो भिक्खुपरिसाय निस्सज्जितब्बो, यो च तस्सा भिक्खुपरिसाय पत्तपरियन्तो, सो तस्स भिक्खुनो पदातब्बो “अयं ते भिक्खु पत्तो याव भेदनाय धारेतब्बो”ति, अयं तत्थ सामीचि।
२३. यानि खो पन तानि गिलानानं भिक्खूनं पटिसायनीयानि भेसज्जानि, सेय्यथिदं – सप्पि नवनीतं तेलं मधु फाणितं, तानि पटिग्गहेत्वा सत्ताहपरमं सन्निधिकारकं परिभुञ्जितब्बानि, तं अतिक्कामयतो निस्सग्गियं पाचित्तियं।
२४. “मासो सेसो गिम्हान”न्ति भिक्खुना वस्सिकसाटिकचीवरं परियेसितब्बं, “अद्धमासो सेसो गिम्हान”न्ति कत्वा निवासेतब्बं। ओरेन चे “मासो सेसो गिम्हान”न्ति वस्सिकसाटिकचीवरं परियेसेय्य, ओरेन“द्धमासो सेसो गिम्हान”न्ति कत्वा निवासेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तियं।
२५. यो पन भिक्खु भिक्खुस्स सामं चीवरं दत्वा कुपितो अनत्तमनो अच्छिन्देय्य वा अच्छिन्दापेय्य वा, निस्सग्गियं पाचित्तियं।
२६. यो पन भिक्खु सामं सुत्तं विञ्ञापेत्वा तन्तवायेहि चीवरं वायापेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तियं।
२७. भिक्खुं पनेव उद्दिस्स अञ्ञातको गहपति वा गहपतानी वा तन्तवायेहि चीवरं वायापेय्य, तत्र चे सो भिक्खु पुब्बे अप्पवारितो तन्तवाये उपसङ्कमित्वा चीवरे विकप्पं आपज्जेय्य “इदं खो, आवुसो, चीवरं मं उद्दिस्स विय्यति, आयतञ्च करोथ, वित्थतञ्च, अप्पितञ्च, सुवीतञ्च, सुप्पवायितञ्च, सुविलेखितञ्च, सुवितच्छितञ्च करोथ, अप्पेव नाम मयम्पि आयस्मन्तानं किञ्चिमत्तं अनुपदज्जेय्यामा”ति। एवञ्च सो भिक्खु वत्वा किञ्चिमत्तं अनुपदज्जेय्य अन्तमसो पिण्डपातमत्तम्पि, निस्सग्गियं पाचित्तियं।
२८. दसाहानागतं कत्तिकते-मासिकपुण्णमं भिक्खुनो पनेव अच्चेकचीवरं उप्पज्जेय्य, अच्चेकं मञ्ञमानेन भिक्खुना पटिग्गहेतब्बं, पटिग्गहेत्वा याव चीवरकालसमयं निक्खिपितब्बं। ततो चे उत्तरि निक्खिपेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तियं।
२९. उपवस्सं खो पन कत्तिकपुण्णमं यानि खो पन तानि आरञ्ञकानि सेनासनानि सासङ्कसम्मतानि सप्पटिभयानि, तथारूपेसु भिक्खु सेनासनेसु विहरन्तो आकङ्खमानो तिण्णं चीवरानं अञ्ञतरं चीवरं अन्तरघरे निक्खिपेय्य, सिया च तस्स भिक्खुनो कोचिदेव पच्चयो तेन चीवरेन विप्पवासाय, छारत्तपरमं तेन भिक्खुना तेन चीवरेन विप्पवसितब्बं। ततो चे उत्तरि विप्पवसेय्य अञ्ञत्र भिक्खुसम्मुतिया, निस्सग्गियं पाचित्तियं।
३०. यो पन भिक्खु जानं सङ्घिकं लाभं परिणतं अत्तनो परिणामेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तियं।
पत्तवग्गो ततियो।
उद्दिट्ठा खो आयस्मन्तो तिंस निस्सग्गिया पाचित्तिया धम्मा। तत्थायस्मन्ते पुच्छामि, कच्चित्थ परिसुद्धा, दुतियम्पि पुच्छामि, कच्चित्थ परिसुद्धा, ततियम्पि पुच्छामि, कच्चित्थ परिसुद्धा, परिसुद्धेत्थायस्मन्तो, तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयामीति।
निस्सग्गियपाचित्तिया निट्ठिता।
इमे खो पनायस्मन्तो द्वेनवुति पाचित्तिया धम्मा उद्देसं आगच्छन्ति।
१. सम्पजानमुसावादे पाचित्तियं।
२. ओमसवादे पाचित्तियं।
३. भिक्खुपेसुञ्ञे पाचित्तियं।
४. यो पन भिक्खु अनुपसम्पन्नं पदसो धम्मं वाचेय्य, पाचित्तियं।
५. यो पन भिक्खु अनुपसम्पन्नेन उत्तरिदिरत्ततिरत्तं सहसेय्यं कप्पेय्य, पाचित्तियं।
६. यो पन भिक्खु मातुगामेन सहसेय्यं कप्पेय्य, पाचित्तियं।
७. यो पन भिक्खु मातुगामस्स उत्तरिछप्पञ्चवाचाहि धम्मं देसेय्य अञ्ञत्र विञ्ञुना पुरिसविग्गहेन, पाचित्तियं।
८. यो पन भिक्खु अनुपसम्पन्नस्स उत्तरिमनुस्सधम्मं आरोचेय्य, भूतस्मिं पाचित्तियं।
९. यो पन भिक्खु भिक्खुस्स दुट्ठुल्लं आपत्तिं अनुपसम्पन्नस्स आरोचेय्य अञ्ञत्र भिक्खुसम्मुतिया, पाचित्तियं।
१०. यो पन भिक्खु पथविं खणेय्य वा खणापेय्य वा पाचित्तियं।
मुसावादवग्गो पठमो।
११. भूतगामपातब्यताय पाचित्तियं।
१२. अञ्ञवादके, विहेसके पाचित्तियं।
१३. उज्झापनके, खिय्यनके पाचित्तियं।
१४. यो पन भिक्खु सङ्घिकं मञ्चं वा पीठं वा भिसिं वा कोच्छं वा अज्झोकासे सन्थरित्वा वा सन्थरापेत्वा वा तं पक्कमन्तो नेव उद्धरेय्य, न उद्धरापेय्य, अनापुच्छं वा गच्छेय्य, पाचित्तियं।
१५. यो पन भिक्खु सङ्घिके विहारे सेय्यं सन्थरित्वा वा सन्थरापेत्वा वा तं पक्कमन्तो नेव उद्धरेय्य, न उद्धरापेय्य, अनापुच्छं वा गच्छेय्य, पाचित्तियं।
१६. यो पन भिक्खु सङ्घिके विहारे जानं पुब्बुपगतं भिक्खुं अनुपखज्ज सेय्यं कप्पेय्य “यस्स सम्बाधो भविस्सति, सो पक्कमिस्सती”ति एतदेव पच्चयं करित्वा अनञ्ञं, पाचित्तियं।
१७. यो पन भिक्खु भिक्खुं कुपितो अनत्तमनो सङ्घिका विहारा निक्कड्ढेय्य वा निक्कड्ढापेय्य वा, पाचित्तियं।
१८. यो पन भिक्खु सङ्घिके विहारे उपरिवेहासकुटिया आहच्चपादकं मञ्चं वा पीठं वा अभिनिसीदेय्य वा अभिनिपज्जेय्य वा, पाचित्तियं।
१९. महल्लकं पन भिक्खुना विहारं कारयमानेन याव द्वारकोसा अग्गळट्ठपनाय आलोकसन्धिपरिकम्माय द्वत्तिच्छदनस्स परियायं अप्पहरिते ठितेन अधिट्ठातब्बं, ततो चे उत्तरि अप्पहरितेपि ठितो अधिट्ठहेय्य, पाचित्तियं।
२०. यो पन भिक्खु जानं सप्पाणकं उदकं तिणं वा मत्तिकं वा सिञ्चेय्य वा सिञ्चापेय्य वा, पाचित्तियं।
भूतगामवग्गो दुतियो।
२१. यो पन भिक्खु असम्मतो भिक्खुनियो ओवदेय्य, पाचित्तियं।
२२. सम्मतोपि चे भिक्खु अत्थङ्गते सूरिये भिक्खुनियो ओवदेय्य, पाचित्तियं।
२३. यो पन भिक्खु भिक्खुनुपस्सयं उपसङ्कमित्वा भिक्खुनियो ओवदेय्य अञ्ञत्र समया, पाचित्तियं। तत्थायं समयो, गिलाना होति भिक्खुनी, अयं तत्थ समयो।
२४. यो पन भिक्खु एवं वदेय्य “आमिसहेतु थेरा भिक्खू भिक्खुनियो ओवदन्ती”ति, पाचित्तियं।
२५. यो पन भिक्खु अञ्ञातिकाय भिक्खुनिया चीवरं ददेय्य अञ्ञत्र पारिवत्तका, पाचित्तियं।
२६. यो पन भिक्खु अञ्ञातिकाय भिक्खुनिया चीवरं सिब्बेय्य वा सिब्बापेय्य वा, पाचित्तियं।
२७. यो पन भिक्खु भिक्खुनिया सद्धिं संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपज्जेय्य अन्तमसो गामन्तरम्पि अञ्ञत्र समया, पाचित्तियं। तत्थायं समयो, सत्थगमनीयो होति मग्गो, सासङ्कसम्मतो, सप्पटिभयो, अयं तत्थ समयो।
२८. यो पन भिक्खु भिक्खुनिया सद्धिं संविधाय एकं नावं अभिरुहेय्य उद्धंगामिनिं वा अधोगामिनिं वा अञ्ञत्र तिरियं तरणाय, पाचित्तियं।
२९. यो पन भिक्खु जानं भिक्खुनिपरिपाचितं पिण्डपातं भुञ्जेय्य अञ्ञत्र पुब्बे गिहिसमारम्भा, पाचित्तियं।
३०. यो पन भिक्खु भिक्खुनिया सद्धिं एको एकाय रहो निसज्जं कप्पेय्य, पाचित्तियं।
ओवादवग्गो ततियो।
३१. अगिलानेन भिक्खुना एको आवसथपिण्डो भुञ्जितब्बो। ततो चे उत्तरि भुञ्जेय्य, पाचित्तियं।
३२. गणभोजने अञ्ञत्र समया पाचित्तियं। तत्थायं समयो, गिलानसमयो, चीवरदानसमयो, चीवरकारसमयो, अद्धानगमनसमयो, नावाभिरुहनसमयो, महासमयो, समणभत्तसमयो, अयं तत्थ समयो।
३३. परम्परभोजने अञ्ञत्र समया पाचित्तियं। तत्थायं समयो, गिलानसमयो, चीवरदानसमयो, चीवरकारसमयो, अयं तत्थ समयो।
३४. भिक्खुं पनेव कुलं उपगतं पूवेहि वा मन्थेहि वा अभिहट्ठुं पवारेय्य, आकङ्खमानेन भिक्खुना द्वत्तिपत्तपूरा पटिग्गहेतब्बा। ततो चे उत्तरि पटिग्गण्हेय्य, पाचित्तियं। द्वत्तिपत्तपूरे पटिग्गहेत्वा ततो नीहरित्वा भिक्खूहि सद्धिं संविभजितब्बं, अयं तत्थ सामीचि।
३५. यो पन भिक्खु भुत्तावी पवारितो अनतिरित्तं खादनीयं वा भोजनीयं वा खादेय्य वा भुञ्जेय्य वा, पाचित्तियं।
३६. यो पन भिक्खु भिक्खुं भुत्ताविं पवारितं अनतिरित्तेन खादनीयेन वा भोजनीयेन वा अभिहट्ठुं पवारेय्य “हन्द भिक्खु खाद वा भुञ्ज वा”ति जानं आसादनापेक्खो, भुत्तस्मिं पाचित्तियं।
३७. यो पन भिक्खु विकाले खादनीयं वा भोजनीयं वा खादेय्य वा भुञ्जेय्य वा, पाचित्तियं।
३८. यो पन भिक्खु सन्निधिकारकं खादनीयं वा भोजनीयं वा खादेय्य वा भुञ्जेय्य वा, पाचित्तियं।
३९. यानि खो पन तानि पणीतभोजनानि, सेय्यथिदं – सप्पि, नवनीतं, तेलं, मधु, फाणितं, मच्छो, मंसं, खीरं, दधि। यो पन भिक्खु एवरूपानि पणीतभोजनानि अगिलानो अत्तनो अत्थाय विञ्ञापेत्वा भुञ्जेय्य, पाचित्तियं।
४०. यो पन भिक्खु अदिन्नं मुखद्वारं आहारं आहरेय्य अञ्ञत्र उदकदन्तपोना, पाचित्तियं।
भोजनवग्गो चतुत्थो।
४१. यो पन भिक्खु अचेलकस्स वा परिब्बाजकस्स वा परिब्बाजिकाय वा सहत्था खादनीयं वा भोजनीयं वा ददेय्य, पाचित्तियं।
४२. यो पन भिक्खु भिक्खुं “एहावुसो, गामं वा निगमं वा पिण्डाय पविसिस्सामा”ति तस्स दापेत्वा वा अदापेत्वा वा उय्योजेय्य “गच्छावुसो, न मे तया सद्धिं कथा वा निसज्जा वा फासु होति, एककस्स मे कथा वा निसज्जा वा फासु होती”ति एतदेव पच्चयं करित्वा अनञ्ञं, पाचित्तियं।
४३. यो पन भिक्खु सभोजने कुले अनुपखज्ज निसज्जं कप्पेय्य, पाचित्तियं।
४४. यो पन भिक्खु मातुगामेन सद्धिं रहो पटिच्छन्ने आसने निसज्जं कप्पेय्य, पाचित्तियं।
४५. यो पन भिक्खु मातुगामेन सद्धिं एको एकाय रहो निसज्जं कप्पेय्य, पाचित्तियं।
४६. यो पन भिक्खु निमन्तितो सभत्तो समानो सन्तं भिक्खुं अनापुच्छा पुरेभत्तं वा पच्छाभत्तं वा कुलेसु चारित्तं आपज्जेय्य अञ्ञत्र समया, पाचित्तियं। तत्थायं समयो, चीवरदानसमयो, चीवरकारसमयो, अयं तत्थ समयो।
४७. अगिलानेन भिक्खुना चतुमासप्पच्चयपवारणा सादितब्बा अञ्ञत्र पुनपवारणाय, अञ्ञत्र निच्चपवारणाय। ततो चे उत्तरि सादियेय्य, पाचित्तियं।
४८. यो पन भिक्खु उय्युत्तं सेनं दस्सनाय गच्छेय्य अञ्ञत्र तथारूपप्पच्चया, पाचित्तियं।
४९. सिया च तस्स भिक्खुनो कोचिदेव पच्चयो सेनं गमनाय, दिरत्ततिरत्तं तेन भिक्खुना सेनाय वसितब्बं। ततो चे उत्तरि वसेय्य, पाचित्तियं।
५०. दिरत्ततिरत्तं चे भिक्खु सेनाय वसमानो उय्योधिकं वा बलग्गं वा सेनाब्यूहं वा अनीकदस्सनं वा गच्छेय्य, पाचित्तियं।
अचेलकवग्गो पञ्चमो।
५१. सुरामेरयपाने पाचित्तियं।
५२. अङ्गुलिपतोदके पाचित्तियं।
५३. उदके हसधम्मे पाचित्तियं।
५४. अनादरिये पाचित्तियं।
५५. यो पन भिक्खु भिक्खुं भिंसापेय्य, पाचित्तियं।
५६. यो पन भिक्खु अगिलानो विसिब्बनापेक्खो जोतिं समादहेय्य वा समादहापेय्य वा अञ्ञत्र तथारूपप्पच्चया, पाचित्तियं।
५७. यो पन भिक्खु ओरेनद्धमासं नहायेय्य अञ्ञत्र समया, पाचित्तियं। तत्थायं समयो “दियड्ढो मासो सेसो गिम्हान”न्ति “वस्सानस्स पठमो मासो” इच्चेते अड्ढतेय्यमासा उण्हसमयो, परिळाहसमयो, गिलानसमयो, कम्मसमयो, अद्धानगमनसमयो, वातवुट्ठिसमयो, अयं तत्थ समयो।
५८. नवं पन भिक्खुना चीवरलाभेन तिण्णं दुब्बण्णकरणानं अञ्ञतरं दुब्बण्णकरणं आदातब्बं नीलं वा कद्दमं वा काळसामं वा। अनादा चे भिक्खु तिण्णं दुब्बण्णकरणानं अञ्ञतरं दुब्बण्णकरणं नवं चीवरं परिभुञ्जेय्य, पाचित्तियं।
५९. यो पन भिक्खु भिक्खुस्स वा भिक्खुनिया वा सिक्खमानाय वा सामणेरस्स वा सामणेरिया वा सामं चीवरं विकप्पेत्वा अप्पच्चुद्धारणं परिभुञ्जेय्य, पाचित्तियं।
६०. यो पन भिक्खु भिक्खुस्स पत्तं वा चीवरं वा निसीदनं वा सूचिघरं वा कायबन्धनं वा अपनिधेय्य वा अपनिधापेय्य वा अन्तमसो हसापेक्खोपि, पाचित्तियं।
सुरापानवग्गो छट्ठो।
६१. यो पन भिक्खु सञ्चिच्च पाणं जीविता वोरोपेय्य, पाचित्तियं।
६२. यो पन भिक्खु जानं सप्पाणकं उदकं परिभुञ्जेय्य, पाचित्तियं।
६३. यो पन भिक्खु जानं यथाधम्मं निहताधिकरणं पुनकम्माय उक्कोटेय्य, पाचित्तियं।
६४. यो पन भिक्खु भिक्खुस्स जानं दुट्ठुल्लं आपत्तिं पटिच्छादेय्य, पाचित्तियं।
६५. यो पन भिक्खु जानं ऊनवीसतिवस्सं पुग्गलं उपसम्पादेय्य, सो च पुग्गलो अनुपसम्पन्नो, ते च भिक्खू गारय्हा, इदं तस्मिं पाचित्तियं।
६६. यो पन भिक्खु जानं थेय्यसत्थेन सद्धिं संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपज्जेय्य अन्तमसो गामन्तरम्पि, पाचित्तियं।
६७. यो पन भिक्खु मातुगामेन सद्धिं संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपज्जेय्य अन्तमसो गामन्तरम्पि, पाचित्तियं।
६८. यो पन भिक्खु एवं वदेय्य “तथाहं भगवता धम्मं देसितं आजानामि, यथा येमे अन्तरायिका धम्मा वुत्ता भगवता, ते पटिसेवतो नालं अन्तरायाया”ति, सो भिक्खु भिक्खूहि एवमस्स वचनीयो “मायस्मा एवं अवच, मा भगवन्तं अब्भाचिक्खि, न हि साधु भगवतो अब्भक्खानं, न हि भगवा एवं वदेय्य, अनेकपरियायेनावुसो अन्तरायिका धम्मा अन्तरायिका वुत्ता भगवता, अलञ्च पन ते पटिसेवतो अन्तरायाया”ति। एवञ्च सो भिक्खु भिक्खूहि वुच्चमानो तथेव पग्गण्हेय्य, सो भिक्खु भिक्खूहि यावततियं समनुभासितब्बो तस्स पटिनिस्सग्गाय। यावततियञ्चे समनुभासियमानो तं पटिनिस्सज्जेय्य, इच्चेतं कुसलं। नो चे पटिनिस्सज्जेय्य, पाचित्तियं।
६९. यो पन भिक्खु जानं तथावादिना भिक्खुना अकटानुधम्मेन तं दिट्ठिं अप्पटिनिस्सट्ठेन सद्धिं सम्भुञ्जेय्य वा, संवसेय्य वा, सह वा सेय्यं कप्पेय्य, पाचित्तियं।
७०. समणुद्देसोपि चे एवं वदेय्य “तथाहं भगवता धम्मं देसितं आजानामि, यथा येमे अन्तरायिका धम्मा वुत्ता भगवता, ते पटिसेवतो नालं अन्तरायाया”ति, सो समणुद्देसो भिक्खूहि एवमस्स वचनीयो “मावुसो, समणुद्देस एवं अवच, मा भगवन्तं अब्भाचिक्खि, न हि साधु भगवतो अब्भक्खानं, न हि भगवा एवं वदेय्य, अनेकपरियायेनावुसो, समणुद्देस अन्तरायिका धम्मा अन्तरायिका वुत्ता भगवता, अलञ्च पन ते पटिसेवतो अन्तरायाया”ति, एवञ्च सो समणुद्देसो भिक्खूहि वुच्चमानो तथेव पग्गण्हेय्य, सो समणुद्देसो भिक्खूहि एवमस्स वचनीयो “अज्जतग्गे ते, आवुसो, समणुद्देस न चेव सो भगवा सत्था अपदिसितब्बो, यम्पि चञ्ञे समणुद्देसा लभन्ति भिक्खूहि सद्धिं दिरत्ततिरत्तं सहसेय्यं, सापि ते नत्थि, चर पिरे, विनस्सा”ति। यो पन भिक्खु जानं तथानासितं समणुद्देसं उपलापेय्य वा, उपट्ठापेय्य वा, सम्भुञ्जेय्य वा, सह वा सेय्यं कप्पेय्य, पाचित्तियं।
सप्पाणकवग्गो सत्तमो।
७१. यो पन भिक्खु भिक्खूहि सहधम्मिकं वुच्चमानो एवं वदेय्य “न तावाहं, आवुसो, एतस्मिं सिक्खापदे सिक्खिस्सामि, याव न अञ्ञं भिक्खुं ब्यत्तं विनयधरं परिपुच्छामी”ति, पाचित्तियं। सिक्खमानेन, भिक्खवे, भिक्खुना अञ्ञातब्बं परिपुच्छितब्बं परिपञ्हितब्बं, अयं तत्थ सामीचि।
७२. यो पन भिक्खु पातिमोक्खे उद्दिस्समाने एवं वदेय्य “किं पनिमेहि खुद्दानुखुद्दकेहि सिक्खापदेहि उद्दिट्ठेहि, यावदेव कुक्कुच्चाय विहेसाय विलेखाय संवत्तन्ती”ति, सिक्खापदविवण्णके पाचित्तियं।
७३. यो पन भिक्खु अन्वद्धमासं पातिमोक्खे उद्दिस्समाने एवं वदेय्य “इदानेव खो अहं जानामि, अयम्पि किर धम्मो सुत्तागतो सुत्तपरियापन्नो अन्वद्धमासं उद्देसं आगच्छती”ति। तञ्चे भिक्खुं अञ्ञे भिक्खू जानेय्युं निसिन्नपुब्बं इमिना भिक्खुना द्वत्तिक्खत्तुं पातिमोक्खे उद्दिस्समाने, को पन वादो भिय्यो, न च तस्स भिक्खुनो अञ्ञाणकेन मुत्ति अत्थि, यञ्च तत्थ आपत्तिं आपन्नो, तञ्च यथाधम्मो कारेतब्बो, उत्तरि चस्स मोहो आरोपेतब्बो “तस्स ते, आवुसो, अलाभा, तस्स ते दुल्लद्धं, यं त्वं पातिमोक्खे उद्दिस्समानेन साधुकं अट्ठिं कत्वा मनसि करोसी”ति, इदं तस्मिं मोहनके पाचित्तियं।
७४. यो पन भिक्खु भिक्खुस्स कुपितो अनत्तमनो पहारं ददेय्य, पाचित्तियं।
७५. यो पन भिक्खु भिक्खुस्स कुपितो अनत्तमनो तलसत्तिकं उग्गिरेय्य, पाचित्तियं।
७६. यो पन भिक्खु भिक्खुं अमूलकेन सङ्घादिसेसेन अनुद्धंसेय्य, पाचित्तियं।
७७. यो पन भिक्खु भिक्खुस्स सञ्चिच्च कुक्कुच्चं उपदहेय्य “इतिस्स मुहुत्तम्पि अफासु भविस्सती”ति एतदेव पच्चयं करित्वा अनञ्ञं, पाचित्तियं।
७८. यो पन भिक्खु भिक्खूनं भण्डनजातानं कलहजातानं विवादापन्नानं उपस्सुतिं तिट्ठेय्य “यं इमे भणिस्सन्ति, तं सोस्सामी”ति एतदेव पच्चयं करित्वा अनञ्ञं, पाचित्तियं।
७९. यो पन भिक्खु धम्मिकानं कम्मानं छन्दं दत्वा पच्छा खीयनधम्मं आपज्जेय्य, पाचित्तियं।
८०. यो पन भिक्खु सङ्घे विनिच्छयकथाय वत्तमानाय छन्दं अदत्वा उट्ठायासना पक्कमेय्य, पाचित्तियं।
८१. यो पन भिक्खु समग्गेन सङ्घेन चीवरं दत्वा पच्छा खीयनधम्मं आपज्जेय्य “यथासन्थुतं भिक्खू सङ्घिकं लाभं परिणामेन्ती”ति, पाचित्तियं।
८२. यो पन भिक्खु जानं सङ्घिकं लाभं परिणतं पुग्गलस्स परिणामेय्य, पाचित्तियं।
सहधम्मिकवग्गो अट्ठमो।
८३. यो पन भिक्खु रञ्ञो खत्तियस्स मुद्धाभिसित्तस्स अनिक्खन्तराजके अनिग्गतरतनके पुब्बे अप्पटिसंविदितो इन्दखीलं अतिक्कामेय्य, पाचित्तियं।
८४. यो पन भिक्खु रतनं वा रतनसम्मतं वा अञ्ञत्र अज्झारामा वा अज्झावसथा वा उग्गण्हेय्य वा उग्गण्हापेय्य वा, पाचित्तियं। रतनं वा पन भिक्खुना रतनसम्मतं वा अज्झारामे वा अज्झावसथे वा उग्गहेत्वा वा उग्गहापेत्वा वा निक्खिपितब्बं “यस्स भविस्सति, सो हरिस्सती”ति, अयं तत्थ सामीचि।
८५. यो पन भिक्खु सन्तं भिक्खुं अनापुच्छाविकाले गामं पविसेय्य अञ्ञत्र तथारूपा अच्चायिका करणीया, पाचित्तियं।
८६. यो पन भिक्खु अट्ठिमयं वा दन्तमयं वा विसाणमयं वा सूचिघरं कारापेय्य, भेदनकं पाचित्तियं।
८७. नवं पन भिक्खुना मञ्चं वा पीठं वा कारयमानेन अट्ठङ्गुलपादकं कारेतब्बं सुगतङ्गुलेन अञ्ञत्र हेट्ठिमाय अटनिया। तं अतिक्कामयतो छेदनकं पाचित्तियं।
८८. यो पन भिक्खु मञ्चं वा पीठं वा तूलोनद्धं कारापेय्य, उद्दालनकं पाचित्तियं।
८९. निसीदनं पन भिक्खुना कारयमानेन पमाणिकं कारेतब्बं, तत्रिदं पमाणं, दीघसो द्वे विदत्थियो सुगतविदत्थिया, तिरियं दियड्ढं, दसा विदत्थि। तं अतिक्कामयतो छेदनकं पाचित्तियं।
९०. कण्डुप्पटिच्छादिं पन भिक्खुना कारयमानेन पमाणिका कारेतब्बा, तत्रिदं पमाणं, दीघसो चतस्सो विदत्थियो सुगतविदत्थिया, तिरियं द्वे विदत्थियो। तं अतिक्कामयतो छेदनकं पाचित्तियं।
९१. वस्सिकसाटिकं पन भिक्खुना कारयमानेन पमाणिका कारेतब्बा, तत्रिदं पमाणं, दीघसो छ विदत्थियो सुगतविदत्थिया, तिरियं अड्ढतेय्या। तं अतिक्कामयतो छेदनकं पाचित्तियं।
९२. यो पन भिक्खु सुगतचीवरप्पमाणं चीवरं कारापेय्य, अतिरेकं वा, छेदनकं पाचित्तियं। तत्रिदं सुगतस्स सुगतचीवरप्पमाणं, दीघसो नव विदत्थियो सुगतविदत्थिया, तिरियं छ विदत्थियो, इदं सुगतस्स सुगतचीवरप्पमाणन्ति।
रतनवग्गो नवमो।
उद्दिट्ठा खो आयस्मन्तो द्वेनवुति पाचित्तिया धम्मा। तत्थायस्मन्ते पुच्छामि, कच्चित्थ परिसुद्धा, दुतियम्पि पुच्छामि, कच्चित्थ परिसुद्धा, ततियम्पि पुच्छामि, कच्चित्थ परिसुद्धा, परिसुद्धेत्थायस्मन्तो, तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयामीति।
पाचित्तिया निट्ठिता।
इमे खो पनायस्मन्तो चत्तारो पाटिदेसनीया धम्मा उद्देसं आगच्छन्ति।
१. यो पन भिक्खु अञ्ञातिकाय भिक्खुनिया अन्तरघरं पविट्ठाय हत्थतो खादनीयं वा भोजनीयं वा सहत्था पटिग्गहेत्वा खादेय्य वा भुञ्जेय्य वा, पटिदेसेतब्बं तेन भिक्खुना “गारय्हं, आवुसो, धम्मं आपज्जिं असप्पायं पाटिदेसनीयं, तं पटिदेसेमी”ति।
२. भिक्खू पनेव कुलेसु निमन्तिता भुञ्जन्ति, तत्र चे सा भिक्खुनी वोसासमानरूपा ठिता होति “इध सूपं देथ, इध ओदनं देथा”ति। तेहि भिक्खूहि सा भिक्खुनी अपसादेतब्बा “अपसक्क ताव भगिनि, याव भिक्खू भुञ्जन्ती”ति। एकस्सपि चे भिक्खुनो न पटिभासेय्य तं भिक्खुनिं अपसादेतुं “अपसक्क ताव भगिनि, याव भिक्खू भुञ्जन्ती”ति, पटिदेसेतब्बं तेहि भिक्खूहि “गारय्हं, आवुसो, धम्मं आपज्जिम्हा असप्पायं पाटिदेसनीयं, तं पटिदेसेमा”ति।
३. यानि खो पन तानि सेक्खसम्मतानि कुलानि, यो पन भिक्खु तथारूपेसु सेक्खसम्मतेसु कुलेसु पुब्बे अनिमन्तितो अगिलानो खादनीयं वा, भोजनीयं वा सहत्था पटिग्गहेत्वा खादेय्य वा, भुञ्जेय्य वा, पटिदेसेतब्बं तेन भिक्खुना “गारय्हं, आवुसो, धम्मं आपज्जिं असप्पायं पाटिदेसनीयं, तं पटिदेसेमी”ति।
४. यानि खो पन तानि आरञ्ञकानि सेनासनानि सासङ्कसम्मतानि सप्पटिभयानि, यो पन भिक्खु तथारूपेसु सेनासनेसु पुब्बे अप्पटिसंविदितं खादनीयं वा, भोजनीयं वा अज्झारामे सहत्था पटिग्गहेत्वा अगिलानो खादेय्य वा, भुञ्जेय्य वा, पटिदेसेतब्बं तेन भिक्खुना “गारय्हं, आवुसो, धम्मं आपज्जिं असप्पायं पाटिदेसनीयं, तं पटिदेसेमी”ति।
उद्दिट्ठा खो आयस्मन्तो चत्तारो पाटिदेसनीया धम्मा। तत्थायस्मन्ते पुच्छामि, कच्चित्थ परिसुद्धा, दुतियम्पि पुच्छामि, कच्चित्थ परिसुद्धा, ततियम्पि पुच्छामि, कच्चित्थ परिसुद्धा, परिसुद्धेत्थायस्मन्तो, तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयामीति।
पाटिदेसनीया निट्ठिता।
इमे खो पनायस्मन्तो सेखिया धम्मा उद्देसं आगच्छन्ति।
१. परिमण्डलं निवासेस्सामीति सिक्खा करणीया।
२. परिमण्डलं पारुपिस्सामीति सिक्खा करणीया।
३. सुप्पटिच्छन्नो अन्तरघरे गमिस्सामीति सिक्खा करणीया।
४. सुप्पटिच्छन्नो अन्तरघरे निसीदिस्सामीति सिक्खा करणीया।
५. सुसंवुतो अन्तरघरे गमिस्सामीति सिक्खा करणीया।
६. सुसंवुतो अन्तरघरे निसीदिस्सामीति सिक्खा करणीया।
७. ओक्खित्तचक्खु अन्तरघरे गमिस्सामीति सिक्खा करणीया।
८. ओक्खित्तचक्खु अन्तरघरे निसीदिस्सामीति सिक्खा करणीया।
९. न उक्खित्तकाय अन्तरघरे गमिस्सामीति सिक्खा करणीया।
१०. न उक्खित्तकाय अन्तरघरे निसीदिस्सामीति सिक्खा करणीया।
परिमण्डलवग्गो पठमो।
११. न उज्जग्घिकाय अन्तरघरे गमिस्सामीति सिक्खा करणीया।
१२. न उज्जग्घिकाय अन्तरघरे निसीदिस्सामीति सिक्खा करणीया।
१३. अप्पसद्दो अन्तरघरे गमिस्सामीति सिक्खा करणीया।
१४. अप्पसद्दो अन्तरघरे निसीदिस्सामीति सिक्खा करणीया।
१५. न कायप्पचालकं अन्तरघरे गमिस्सामीति सिक्खा करणीया।
१६. न कायप्पचालकं अन्तरघरे निसीदिस्सामीति सिक्खा करणीया।
१७. न बाहुप्पचालकं अन्तरघरे गमिस्सामीति सिक्खा करणीया।
१८. न बाहुप्पचालकं अन्तरघरेनिसीदिस्सामीति सिक्खा करणीया।
१९. न सीसप्पचालकं अन्तरघरे गमिस्सामीति सिक्खा करणीया।
२०. न सीसप्पचालकं अन्तरघरे निसीदिस्सामीति सिक्खा करणीया।
उज्जग्घिकवग्गो दुतियो।
२१. न खम्भकतो अन्तरघरे गमिस्सामीति सिक्खा करणीया।
२२. न खम्भकतो अन्तरघरे निसीदिस्सामीति सिक्खा करणीया।
२३. न ओगुण्ठितो अन्तरघरे गमिस्सामीति सिक्खा करणीया।
२४. न ओगुण्ठितो अन्तरघरे निसीदिस्सामीति सिक्खा करणीया।
२५. न उक्कुटिकाय अन्तरघरे गमिस्सामीति सिक्खा करणीया।
२६. न पल्लत्थिकाय अन्तरघरे निसीदिस्सामीति सिक्खा करणीया।
२७. सक्कच्चं पिण्डपातं पटिग्गहेस्सामीति सिक्खा करणीया।
२८. पत्तसञ्ञी पिण्डपातं पटिग्गहेस्सामीति सिक्खा करणीया।
२९. समसूपकं पिण्डपातं पटिग्गहेस्सामीति सिक्खा करणीया।
३०. समतित्तिकं पिण्डपातं पटिग्गहेस्सामीति सिक्खा करणीया।
खम्भकतवग्गो ततियो।
३१. सक्कच्चं पिण्डपातं भुञ्जिस्सामीति सिक्खा करणीया।
३२. पत्तसञ्ञी पिण्डपातं भुञ्जिस्सामीति सिक्खा करणीया।
३३. सपदानं पिण्डपातं भुञ्जिस्सामीति सिक्खा करणीया।
३४. समसूपकं पिण्डपातं भुञ्जिस्सामीति सिक्खा करणीया।
३५. न थूपकतो ओमद्दित्वा पिण्डपातं भुञ्जिस्सामीति सिक्खा करणीया।
३६. न सूपं वा ब्यञ्जनं वा ओदनेन पटिच्छादेस्सामि भिय्योकम्यतं उपादायाति सिक्खा करणीया।
३७. न सूपं वा ओदनं वा अगिलानो अत्तनो अत्थाय विञ्ञापेत्वा भुञ्जिस्सामीति सिक्खा करणीया।
३८. न उज्झानसञ्ञी परेसं पत्तं ओलोकेस्सामीति सिक्खा करणीया।
३९. नातिमहन्तं कबळं करिस्सामीति सिक्खा करणीया।
४०. परिमण्डलं आलोपं करिस्सामीति सिक्खा करणीया।
सक्कच्चवग्गो चतुत्थो।
४१. न अनाहटे कबळे मुखद्वारं विवरिस्सामीति सिक्खा करणीया।
४२. न भुञ्जमानो सब्बहत्थं मुखे पक्खिपिस्सामीति सिक्खा करणीया।
४३. न सकबळेन मुखेन ब्याहरिस्सामीति सिक्खा करणीया।
४४. न पिण्डुक्खेपकं भुञ्जिस्सामीति सिक्खा करणीया।
४५. न कबळावच्छेदकं भुञ्जिस्सामीति सिक्खा करणीया।
४६. न अवगण्डकारकं भुञ्जिस्सामीति सिक्खा करणीया।
४७. न हत्थनिद्धुनकं भुञ्जिस्सामीति सिक्खा करणीया।
४८. न सित्थावकारकं भुञ्जिस्सामीति सिक्खा करणीया।
४९. न जिव्हानिच्छारकं भुञ्जिस्सामीति सिक्खा करणीया।
५०. न चपुचपुकारकं भुञ्जिस्सामीति सिक्खा करणीया।
कबळवग्गो पञ्चमो।
५१. न सुरुसुरुकारकं भुञ्जिस्सामीति सिक्खा करणीया।
५२. न हत्थनिल्लेहकं भुञ्जिस्सामीति सिक्खा करणीया।
५३. न पत्तनिल्लेहकं भुञ्जिस्सामीति सिक्खा करणीया।
५४. न ओट्ठनिल्लेहकं भुञ्जिस्सामीति सिक्खा करणीया।
५५. न सामिसेन हत्थेन पानीयथालकं पटिग्गहेस्सामीति सिक्खा करणीया।
५६. न ससित्थकं पत्तधोवनं अन्तरघरे छड्डेस्सामीति सिक्खा करणीया।
५७. न छत्तपाणिस्स अगिलानस्स धम्मं देसेस्सामीति सिक्खा करणीया।
५८. न दण्डपाणिस्स अगिलानस्स धम्मं देसेस्सामीति सिक्खा करणीया।
५९. न सत्थपाणिस्स अगिलानस्स धम्मं देसेस्सामीति सिक्खा करणीया।
६०. न आवुधपाणिस्स अगिलानस्स धम्मं देसेस्सामीति सिक्खा करणीया।
सुरुसुरुवग्गो छट्ठो।
६१. न पादुकारुळ्हस्स अगिलानस्स धम्मं देसेस्सामीति सिक्खा करणीया।
६२. न उपाहनारुळ्हस्स अगिलानस्स धम्मं देसेस्सामीति सिक्खा करणीया।
६३. न यानगतस्स अगिलानस्स धम्मं देसेस्सामीति सिक्खा करणीया।
६४. न सयनगतस्स अगिलानस्स धम्मं देसेस्सामीति सिक्खा करणीया।
६५. न पल्लत्थिकाय निसिन्नस्स अगिलानस्स धम्मं देसेस्सामीति सिक्खा करणीया।
६६. न वेठितसीसस्स अगिलानस्स धम्मं देसेस्सामीति सिक्खा करणीया।
६७. न ओगुण्ठितसीसस्स अगिलानस्स धम्मं देसेस्सामीति सिक्खा करणीया।
६८. न छमायं निसीदित्वा आसने निसिन्नस्स अगिलानस्स धम्मं देसेस्सामीति सिक्खा करणीया।
६९. न नीचे आसने निसीदित्वा उच्चे आसने निसिन्नस्स अगिलानस्स धम्मं देसेस्सामीति सिक्खा करणीया।
७०. न ठितो निसिन्नस्स अगिलानस्स धम्मं देसेस्सामीति सिक्खा करणीया।
७१. न पच्छतो गच्छन्तो पुरतो गच्छन्तस्स अगिलानस्स धम्मं देसेस्सामीति सिक्खा करणीया।
७२. न उप्पथेन गच्छन्तो पथेन गच्छन्तस्स अगिलानस्स धम्मं देसेस्सामीति सिक्खा करणीया।
७३. न ठितो अगिलानो उच्चारं वा पस्सावं वा करिस्सामीति सिक्खा करणीया।
७४. न हरिते अगिलानो उच्चारं वा पस्सावं वा खेळं वा करिस्सामीति सिक्खा करणीया।
७५. न उदके अगिलानो उच्चारं वा पस्सावं वा खेळं वा करिस्सामीति सिक्खा करणीया।
पादुकवग्गो सत्तमो।
उद्दिट्ठा खो आयस्मन्तो सेखिया धम्मा। तत्थायस्मन्ते पुच्छामि, कच्चित्थ परिसुद्धा, दुतियम्पि पुच्छामि, कच्चित्थ परिसुद्धा, ततियम्पि पुच्छामि, कच्चित्थ परिसुद्धा, परिसुद्धेत्थायस्मन्तो, तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयामीति।
सेखिया निट्ठिता।
इमे खो पनायस्मन्तो सत्त अधिकरणसमथा धम्मा उद्देसं आगच्छन्ति। उप्पन्नुप्पन्नानं अधिकरणानं समथाय वूपसमाय –
१. सम्मुखाविनयो दातब्बो।
२. सतिविनयो दातब्बो।
३. अमूळ्हविनयो दातब्बो।
४. पटिञ्ञाय कारेतब्बं।
५. येभुय्यसिका।
६. तस्सपापियसिका।
७. तिणवत्थारकोति।
उद्दिट्ठा खो आयस्मन्तो सत्त अधिकरणसमथा धम्मा। तत्थायस्मन्ते, पुच्छामि कच्चित्थ परिसुद्धा, दुतियम्पि पुच्छामि, कच्चित्थ परिसुद्धा, ततियम्पि पुच्छामि, कच्चित्थ परिसुद्धा, परिसुद्धेत्थायस्मन्तो, तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयामीति।
अधिकरणसमथा निट्ठिता।
उद्दिट्ठं खो आयस्मन्तो निदानं,
उद्दिट्ठा चत्तारो पाराजिका धम्मा,
उद्दिट्ठा तेरस सङ्घादिसेसा धम्मा,
उद्दिट्ठा द्वे अनियता धम्मा,
उद्दिट्ठा तिंस निस्सग्गिया पाचित्तिया धम्मा,
उद्दिट्ठा द्वेनवुति पाचित्तिया धम्मा,
उद्दिट्ठा चत्तारो पाटिदेसनीया धम्मा,
उद्दिट्ठा सेखिया धम्मा,
उद्दिट्ठा सत्त अधिकरणसमथा धम्मा, एत्तकं तस्स भगवतो सुत्तागतं सुत्तपरियापन्नं अन्वद्धमासं उद्देसं आगच्छति, तत्थ सब्बेहेव समग्गेहि सम्मोदमानेहि अविवदमानेहि सिक्खितब्बन्ति।
वित्थारुद्देसो पञ्चमो।
भिक्खुपातिमोक्खं निट्ठितं।
सीमा में झाडू लगा होना, दीया जला रहना, पीने के लिए तथा उपयोग के लिए पानी तैयार किया रहना, बैठने का आसन तैयार किया रहना – ये सभी कार्य उपोसथ से पहले करना होता है।
उपोसथ में सहभागी नहीं होने वाले भिक्षुओं का छंद पारिसुद्धि मिला या नहीं, इसके बारे में जानकारी होना। उपोसथ करने का समय वर्षा, शीत, गर्मी आदि ये जानना चाहिए कि कौन सा ऋतु है? इन ऋतुओं में गत हुए उपोसथों की संख्या तथा शेष उपोसयों की संख्या जानना चाहिए।
गणना करके जानना चाहिए कि उपोसय करने के लिए कितने भिक्षु लोग उपस्थित हैं। उपदेश लेने के लिए भिक्षुणियों के द्वारा की गई मांग की संघ को जानकारी दी या नहीं: ये जानना चाहिए। (वर्तमान में भिक्षुणी नहीं होने के कारण इसकी जरूरत नहीं है) ये कार्य प्रातिमोक्ष का पठन (पारायण करने) से पहले करना चाहिए, इसलिए इसे पूर्व कृत्य कहते हैं।
सीमा में चार या चार से अधिक भिक्षुगण उपस्थित हैं, ऐसा जानना चाहिए। समान आपत्ति किये भिक्षु उस आपत्ति से मुक्त हुये या नहीं, ऐसा जानना चाहिए। जो उपसम्पन्न नहीं है और हाथ की दूरी पर रहने योग्य है, वे लोग हाथ की दूरी पर है; ऐसा जानना चाहिए। इन कारणों से युक्त होने के बाद विनय कर्म सिद्ध करने का उचित समय होता है। इसके बाद विद्वान भिक्षु संघ को इस प्रकार जानकारी देनी चाहिए।
भिक्षुसंघ, उपोसथ से पूर्व करने योग्य कार्य एवं पूर्व कृत्य समाप्त कर, भिक्षुगण आपत्ति को बताकर, आपत्ति का प्रायश्चित कर एकतापूर्वक संवर और शुद्ध बैठे हुए पूज्य भिक्षुसंघ के अनुमति से उत्तम प्रातिमोक्ष का पाठ करने के लिए आराधना करता हूँ।
भन्ते, भिक्षुसंघ मेरे वचन को सुनें, आज (पण्णरसी/चातुद्दसी) उपोसथ का दिन है। यदि संघ को उपोसथ करने का उचित समय आ गया है तो संघ उपोसथ करें, प्रातिमोक्ष का पाठ करें।
उत्तम भिक्षुसंघ का पूर्व कृत्य क्या है ? भिक्षुसंघ, आप अपनी परिशुद्धता को बताइए। मैं प्रातिमोक्ष का पाठ करता हूँ। ये प्रातिमोक्ष हम सभी लोग भलि प्रकार से एवं ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ज्ञान से मनन करेंगे। इस प्रकार जिस किसी भिक्षु से नियमों के विरूद्ध कोई आपत्ति हुई हो तो वह संघ के सामने प्रकट करें, यदि न हुई हो तो चुप रहे। चुप रहने से भिक्षुसंघ परिशुद्ध हैं, ऐसा मैं समझेंगा।
जैसे अलग-अलग पूछने पर उत्तर देना होता है, उसी प्रकार तीन बार भिक्षुगण से पूछा जाता है। तीन बार तक पूछे जाने पर आपत्ति स्मरण रहते हुए भी, अपने द्वारा हुई आपत्ति को संघ को प्रकट नहीं करता है तो जानबूझकर झूठ बोलने का दोष लगता है। भिक्षुसंघ, भगवान बुद्ध जी ने जानबूझकर झूठ बोलना निर्वाण मार्ग के लिए विघ्नकारक बताया है। इसलिए शुद्धता चाहने वाले भिक्षु के द्वारा यदि अपने हाथों से हुई कोई आपत्ति याद आए तो उसे प्रकट कीजिए। इस प्रकार अपनी आपत्ति प्रकट करना उसके भले के लिए होता है।
उपोसथ का मुख्य कारण बता दिया गया है। भिक्षुसंघ, इसके बारे में भिक्षुसंघ से पूछता हूँ। क्या भिक्षुसंघ प्रातिमोक्ष संवर शील से परिशुद्ध हैं ? दूसरी बार भी इसके बारे में भिक्षुसंघ से पूछता हूँ। क्या भिक्षुसंघ प्रातिमोक्ष संवर शील से परिशुद्ध हैं ? तीसरी बार भी इसके बारे में भिक्षुसंघ से पूछता हूँ। क्या भिक्षुसंघ प्रातिमोक्ष संवर शील से परिशुद्ध हैं? भिक्षुसंघ प्रातिमोक्ष संवर शील से परिशुद्ध हैं, इसलिए चुप बैठे हैं। (भिक्षुसंघ परिशुद्ध हैं) ऐसा मैं धारण करता हूँ।
(प्रातिमोक्ष का मुख्य कारण समाप्त)
भिक्षुसंघ, इस उपोसथ कर्म मे सर्वप्रथम ये चार पाराजिका के बारे में बताने जा रहा हूँ।
१. जो कोई भिक्षु, भिक्षुओं के प्रातिमोक्ष शिक्षापदों के अनुसार जीवन बिताने का वादा ले, उपसम्पदा लेकर रहते हुए वह उपसम्पदा शील को बिना प्रतिक्षेप किए, शिक्षापदों की सुरक्षा करने का दुर्बलता को बिना प्रकट किए, यदि किसी भी प्रकार से मैथुन सेवन करे, कम से कम पशु से भी मैथुन सेवन करे तो यह उसका पाराजिका अपराध माना जाता है। वह भिक्षु-जीवन (श्रमण-जीवन) से हार जाता है। इसके कारण वह शुद्ध भिक्षुओं के साथ रहने की अपनी योग्यता खो बैठता है।
२. जो कोई भिक्षु गाँव हो या जंगल हो; स्वयं को न दिए हुए किसी वस्तु को चोरी के मन से ले तो, इस प्रकार स्वयं को न दिए हुए वस्तु की चोरी करने पर राजा लोग उस चोर को पकड़ “तू चोर है, नीच है, मूर्ख है, तूने दूसरों की वस्तुओं की चोरी की है” ऐसा बोलते हुए दंड दे, कैद करे, देश से निकाल दे, ऐसी बिना दी हुई वस्तु चोरी की मन से ले तो यह उसका पाराजिका अपराध माना जाता है। वह भिक्षु-जीवन से हार जाता है। इसके कारण वह शुद्ध भिक्षुओं के साथ रहने की अपनी योग्यता खो बैठता है।
३. जो कोई भिक्षु जानबूझकर मनुष्य की हत्या करे या आत्महत्या चाहने वालों के पास मरने के लिए औजार रखे, या किसी को मृत्यु की प्रशंसा करे, या मृत्यु के लिए यह कहते हुए प्रेरित करे कि “अरे पुरूष ! तूझे इस पापी दुर्जीवन से क्या लाभ ? जीवन जीने से अच्छा तो मरना श्रेष्ठ है”। इस प्रकार हत्या करने के मन से मारने के लिए सोचकर अनेक प्रकार से मृत्यु की प्रशंसा करे या मरने के लिए प्रेरित करे और उस कारण से वह व्यक्ति मर जाए, तो वह भिक्षु पाराजिका अपराधी होता है। वह भिक्षु जीवन से हार जाता है। इसके कारण वह शुद्ध भिक्षुओं के साथ रहने की अपनी योग्यता खो बैठता है।
४. जो कोई भिक्षु जानबूझकर अपने अंदर ध्यान, विमोक्ष, समाधि, मार्गफल, दिव्यशक्ति आदि मनुष्य स्वभाव से बढ़कर श्रेष्ठ गुण नहीं होते हुए भी अपने अंदर ज्ञान, त्रिविद्या, अद्भुत शक्ति आदि है। ऐसा झूठा दिखावा करते हुए बिना अधिमान के ऐसा कहे कि “मैं इस प्रकार जानता हूँ, मैं इस प्रकार देखता हूँ।” ऐसा कहकर पाराजिका हुआ वो भिक्षु शुद्ध होने की चाह रखते हुए बाद में इस कारण पर पूछताछ करने पर या न करने पर ऐसा बताए - आयुष्मान, मैं न जानते हुए भी बोला जानता हूँ, न देखते हुए भी बोला देखता हूँ। मैंने तुच्छ झूठ बोला है। वह भिक्षु ऐसा कहे तब भी पाराजिका अपराधी होता है। वह भिक्षु-जीवन से हार जाता है। इसके कारण वह शुद्ध भिक्षुओं के साथ रहने की अपनी योग्यता खो बैठता है।
हे भिक्षुसंघ, उपसम्पन्न भिक्षु का भिक्षु-जीवन विनाश करने वाली चार पाराजिकाओं के बारे में कह दिया गया है। जिस किसी भिक्षु को अभी बतायी गई इन चार पाराजिका में से कोई पाराजिका की आपत्ति हुई हो तो वह पहले जिस प्रकार गृहस्थ समय शुद्ध भिक्षुओं के साथ धर्म-विनय के कार्यों में सम्बन्धित नहीं होता था, उसी प्रकार पाराजिका होने के बाद भी भिक्षुओं के धर्म-विनय के कार्यों में सम्बन्धित नहीं हो सकता है। पाराजिका ही हो जाता है। शीलवान भिक्षुसंघ के साथ रहने के योग्य नहीं रहता है।
भिक्षुसंघ, चार पाराजिका के बारे में पूछता हूँ ? क्या भिक्षुसंघ चार पाराजिका से परिशुद्ध हैं ? दूसरी बार भी चार पाराजिका के बारे में पूछता हूँ ? क्या भिक्षुसंघ चार पाराजिका से परिशुद्ध हैं ? तीसरी बार भी चार पाराजिका के बारे में पूछता हूँ ? क्या भिक्षुसंघ चार पाराजिका से परिशुद्ध हैं ? भिक्षुसंघ से ये चार पाराजिका न होकर शुद्ध प्रातिमोक्ष संवर शील से युक्त हैं, इसलिए चुप बैठे हैं। ऐसा मैं धारण करता हूँ।
(पाराजिका का वर्णन समाप्त)
भिक्षुसंघ, ये तेरह संघादिसेस आपत्तियों के बारे में बताने जा रहा हूँ।
१. जिस किसी भिक्षु को स्वप्न में शुक्र (वीर्यमोचन) निकलने के अलावा, स्वयं अपने द्वारा जानबूझकर शुक्र निकालने के लिए उपक्रम करे और उस कारण से शुक्र निकल जाए तो उसे संघादिसेस की आपत्ति होती है।
२. जो कोई भिक्षु राग-युक्त चित्त से, नीच मन से स्त्री के शरीर को स्पर्श करे या हाथ पकड़े या केश पकड़े या फिर शरीर के किसी भी अंग को सहलाए तो उसे संघादिसेस की आपत्ति होती है।
३. जो कोई भिक्षु राग-युक्त चित्त से, नीच मन से कोई स्त्री को अशिष्ट (मैथुन-संबंधी) वचन बोले; जिस प्रकार एक युवक-युवती को मैथुन-क्रिया के बारे में बोलता है; तो उस भिक्षु को संघादिसेस की आपत्ति होती है।
४. जो कोई भिक्षु राग-युक्त चित्त से, नीच मन से स्त्री के पास जाकर अपनी ईच्छा को प्रकट कर सेवा लेने के लिए अशिष्ट (मैथुन-संबंधी) वचन से गुण गाए कि “हे बहन, मेरे जैसे शीलवान, कल्याण-धर्मी, ब्रह्मचारी रहने वाले भिक्षु की मैथुन-क्रिया से सेवा करे तो यह सेवा सभी सेवाओं में श्रेष्ठ है” ऐसा कहकर मैथुन सेवन के बारे में बताए तो उसे संघादिसेस की आपत्ति होती है।
५. जो कोई भिक्षु पुरूष का मैथुन-क्रिया (सम्भोग) की ईच्छा स्त्री को या स्त्री की मैथुन-क्रिया की ईच्छा पुरूष को बताए या पत्नी होने के लिए कहे या पर-स्त्री के साथ मैथुन-क्रिया करवाने के लिए कार्य करे या कम से कम एक क्षण के लिए भी स्त्री-पुरूष को मिलाने का कार्य करे (मैथुन-क्रिया के लिए) तो उसे संघादिसेस की आपत्ति होती है।
६. जिस किसी भिक्षु को कुटिया बनाकर देने वाला कोई न हो और दूसरों से स्वयं औजार मांगकर अपने लिए कुटिया बनाते समय भिक्षु को प्रमाण जानकर बनाना चाहिए। प्रमाण यह है - - लंबाई में भगवान बुद्ध के बित्ते से बारह बित्ता और चौड़ाई में सात बित्ता। कुटी का भूमि स्थिर कराने के लिए भिक्षुओं को बुलाना चाहिए। उन भिक्षुओं के द्वारा संकट रहित, उपचार सहित (कुटी के चारों ओर बैलगाड़ी जा सकने की जगह) भूमि स्थिर करवाना चाहिए। अगर वो भिक्षु संकट-सहित, उपचार-रहित रहने पर भी उस भूमि पर मांगे हुए औजार से कुटी बनाए या भूमि स्थिर कराने के लिए भिक्षुओं को ना बुलाए या प्रमाण से ज्यादा बड़ी कुटी बनाए तो उसे संघादिसेस की आपत्ति होती है।
७. किसी भिक्षु को विहार बनाकर कोई देने वाला होने पर उस भिक्षु को अपने लिए विहार बनवाने के लिए और उस विहार की भूमि को स्थिर कराने के लिए भिक्षुओं को बुलाना चाहिए। तब उन भिक्षुओं के द्वारा संकट-रहित और उपचार-सहित भूमि स्थिर करवाना चाहिए। अगर वो भिक्षु संकट-रहित और उपचार-सहित भूमि रहने पर भी उस भूमि पर किसी के द्वारा विहार बनावाए या भूमि स्थिर करवाने के लिए भिक्षुओं को न बुलाए तो उसे संघादिसेस की आपत्ति होती है।
८. जो कोई भिक्षु दुष्ट मन से, द्वेष के साथ नाराज मन से किसी दूसरे भिक्षु के बारे में ऐसे सोचे कि “ये भिक्षु बुद्ध शासन (भिक्षु-जीवन) से लुप्त हो जाए तो अच्छा है”। इस प्रकार झूठ का सहारा लेकर, दूसरे भिक्षु को पाराजिका अपराध से दोष लगाए, पर बाद में उस कारण पर पूछताछ करे या न करे अंततः ठहराया हुआ दोष झूठा साबित हो और दोष ठहराया हुआ भिक्षु हीं दोषी साबित हो तो उसे संघादिसेस की आपत्ति होती है।
९. जो कोई भिक्षु किसी दूसरे भिक्षु के बारे में दुष्ट मन से, द्वेष के साथ नाराज मन से ऐसा सोचे कि “ये भिक्षु बुद्ध शासन से लुप्त हो जाए तो अच्छा है” ऐसा सोच कोई लेशमात्र कारण ले और उसे पाराजिका अपराध से संबंध करके दूसरे भिक्षु को दोष लगाए, पर बाद में उस कारण पर पूछताछ हो या न हो, अंततः ठहराया हुआ दोष झूठा साबित हो और दोषारोपण करने वाला भिक्षु ही दोषी साबित हो तो उसे संघादिसेस की आपत्ति होती है।
१०. जो कोई भिक्षु संघ की एकता में फूट डालने का प्रयास करे और संघभेद करने का कारण सीखकर उस कारण पर अडिग (दृढ़) रहे तो भिक्षुओं के द्वारा उस भिक्षु को ऐसा बोलना चाहिए। “हे आयुष्मान, संघ की एकता को भेद करने का प्रयास मत कीजिए। संघभेद का कारण दृढ़ रूप से मत लीजिए। आयुष्मान, संघ की एकता में शामिल हो जाइए। संघ की एकता पर खुशी से, बिना विवाद करके, समान विचार वाले होकर सुख से रहिए”। इस तरह समझाने पर भी वह भिक्षु अपने जिद्द पर अड़ा रहे तो भिक्षुओं के द्वारा उस भिक्षु को तीन बार तक उस जिद्द (मत) को छोड़ने के लिए बताना चाहिए। यदि तीन बार समझाने पर वह संघभेद की जिद्द छोड़ दे तो कुशल (अच्छा) है, यदि न छोड़े तो उसे संघादिसेस की आपत्ति होती है।
११. संघभेद का प्रयास करने वाले उस भिक्षु के अनुकूल होने से, एक, दो या तीन भिक्षु, संघ के भेद के बारे में बात करते हुए उन लोगों को ऐसा बताए कि हे आयुष्मानों, उस भिक्षु को कुछ मत बोलिए। वो भिक्षु धर्म बताने वाला है, वो भिक्षु विनय बताने वाला है। वो भिक्षु जो कुछ कह रहा है, मैं भी उससे सहमत हूँ। वो हमारी पसंद जानता है, जानकर हीं हमलोगों को बता रहा है। हमें भी यह कार्य पसंद है। ऐसा कहने वाले भिक्षुओं को; भिक्षुसंघ के द्वारा ऐसा बोलना चाहिए कि हे आयुष्मानों, आपलोग ऐसा न कहे। वो भिक्षु धर्म बताने वाला नहीं है, विनय बताने वाला नहीं है। आपलोग संघभेद करने की आशा मत कीजिए। आपलोग संघ के साथ एकजुट हो जाइए। संघ की एकता में खुशी से रहते हुए, बिना विवाद करके, समान विचार वाले होकर आराम से रहिए। भिक्षुसंघ के द्वारा उन भिक्षुओं को ऐसा बोलने पर भी वे अपने जिद्द पर अड़े रहे तो भिक्षुओं के द्वारा उन भिक्षुओं को तीन बार तक उस जिद्द (मत) को छोड़ने के लिए बताना चाहिए। यदि तीन बार समझाने पर अपनी जिद्द छोड़ दे तो कुशल (अच्छा) है, यदि न छोड़े तो उनलोगों को संघादिसेस की आपत्ति होती है।
१२. कोई भिक्षु अवज्ञाकारी स्वभाव का हो और उत्तम शिक्षापद के नियमों के अनुसार सुधरने के लिए भिक्षुओं के द्वारा कारण के साथ गलतियाँ बताने पर भी वह ऐसा कहे “आपलोग मुझे गलत या सही के बारे में मत समझाएं। मैं भी आपलोगों को गलत या सही के बारे में नहीं समझाऊँगा। मुझे उपदेश देने मत आईए। तब भिक्षुओं के द्वारा उस भिक्षु को ऐसे समझाना चाहिए। “हे आयुष्मान, ऐसा मत कहो, अवज्ञाकारी मत बनो; आज्ञाकारी बनो। आप भिक्षुओं को शिक्षापदों के बारे में बताईए। भिक्षुगण भी आपको शिक्षापद के बारे में बताएंगे। ऐसा होने पर वे लोग अपने-अपने वचनों से तथा अपने-अपने आपत्तियों से मुक्त होने के कारण भगवान बुद्ध जी के शिष्य उन्नति की ओर हीं जाएंगे”। इस तरह समझाने पर भी वह भिक्षु अपने जिद्द पर अड़ा रहे तो भिक्षुओं के द्वारा उस भिक्षु को तीन बार तक उस जिद्द (मत) को छोड़ने के लिए बताना चाहिए। यदि तीन बार समझाने पर अपनी जिद्द छोड़ दे तो कुशल (अच्छा) है, यदि न छोड़े तो उसे संघादिसेस की आपत्ति होती है।
१३. जो कोई भिक्षु गाँव या नगर में दुराचारी होकर रहते हुए कुलों एवं दान-दाताओं को दूषित कर पवित्र धर्म के मार्ग से अलग करवाए और उसका वह पापी आचरण देखने को भी मिले, सुनने को भी मिले और उसके कारण पतन हुआ (दूषित) गृहस्थ परिवार देखने को भी मिले, सुनने को भी मिले। तब भिक्षुओं के द्वारा उस भिक्षु को ऐसे कहना चाहिए - “हे आयुष्मान, आप शुद्ध धर्म के मार्ग पर जाने वाले गृहस्थ दान-दाताओं के परिवारों को अधार्मिक बनवाए हैं। आपका वह पापी आचरण देखने को भी मिला, सुनने को भी मिला। आपके कारण पतन हुआ गृहस्थ दान-दाताओं का परिवार देखने को भी मिला, सुनने को भी मिला। इसलिए आप इस विहार को छोड़कर चले जाएँ। आपके यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है”। तब कुलदूषक (कुल-परिवारों को धर्म-मार्ग से पथभ्रष्ट करने वाला) भिक्षु, भिक्षुओं से ऐसा बोले “आपलोग अपनी रूचि के कारण गलत निर्णय लिए हैं। आपलोग द्वेष के कारण गलत निर्णय लिए हैं। आपलोग मोह के कारण गलत निर्णय लिए हैं। आपलोग भय के कारण गलत निर्णय लिए हैं। उस प्रकार कहने वाले एक हीं आपत्ति के कारण किसी को हटाते हैं और किसी को नहीं हटाते हैं”। ऐसा कह उन भिक्षुओं को दोष तब भिक्षुओं के द्वारा कुलदूषक भिक्षु को ऐसा बोलना चाहिए “हे आयुष्मान, भिक्षुगण रूचि के कारण गलत निर्णय नहीं लिए हैं। भिक्षुगण द्वेष के कारण गलत निर्णय नहीं लिए हैं। भिक्षुगण मोह के कारण गलत निर्णय नहीं लिए हैं। भिक्षुगण भय के कारण गलत निर्णय नहीं लिए हैं। हे आयुष्मान, आप कुलदूषक और दुराचारी हैं। आपका वो पापी आचरण देखने को भी मिला, सुनने को भी मिला। इसलिए आप इस आश्रम को छोड़कर चले जाएँ। आपके यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है”। इस तरह समझाने पर भी वह भिक्षु अपने जिद्द पर अड़ा रहे तो भिक्षुओं के द्वारा उस भिक्षु को तीन बार तक उस जिद्द (मत) को छोड़ने के लिए बताना चाहिए। यदि तीन बार समझाने पर अपनी जिद्द छोड़ दे तो कुशल (अच्छा) है, यदि न छोड़े तो उसे संघादिसेस की आपत्ति होती है।
हे भिक्षुसंघ, तेरह संघादिसेस बता दिये गये हैं। इन तेरह संघादिसेस आपत्तियों में से प्रथम नौ संघादिसेस आपत्ति, कार्य पूर्ण होने के साथ आपत्ति हो जाता है। बाकी चार संघादिसेस की आपत्ति तीन बार समझाने पर भी गलती स्वीकार न करने से होती है। जो भिक्षु इन संघादिसेस आपत्तियों में से कोई एक भी आपत्ति होने के बाद जितने दिन तक उस आपत्ति को छिपाकर रखें उतने दिन तक स्वयं उस भिक्षु के द्वारा अनिच्छुक होते हुए भी परिवास (सीमित समय तक भिक्षुओं को सेवा) करना होता है। परिवास करके आपत्ति स्वीकार करके उस भिक्षु के द्वारा छः रातों तक शुद्ध भिक्षुसंघ की सेवा-सत्कार करते हुए मानत्त सम्पूर्ण करना चाहिए। मानत्त सम्पूर्ण करने के बाद बीस भिक्षुओं से युक्त सीमा में शुद्ध भिक्षु की संघ में सम्मिलित होना चाहिए। अगर बीस भिक्षुओं में से एक भी कम हो और संघ उस भिक्षु को उस आपत्ति से मुक्त कर संघ में शामिल कर दे तो वह भिक्षु उस आपत्ति से मुक्त नहीं माना जाता है तथा संघ में शामिल नहीं होता है। जो भिक्षुगण उस भिक्षु को आपत्ति से मुक्त करें, वे सभी भिक्षु निंदनीय हैं। यही संघादिसेस की आपत्ति से शुद्ध होने की विधि है।
हे भिक्षुसंघ, तेरह संघादिसेस के बारे में क्या भिक्षुसंघ तेरह संघादिसेस से पूछता हूँ। परिशुद्ध हैं ? दूसरी बार भी तेरह संघादिसेस के बारे में पूछता हूँ ? क्या भिक्षुसंघ तेरह संघादिसेस से परिशुद्ध हैं ? तीसरी बार भी तेरह संघादिसेस के बारे में पूछता हूँ ? क्या भिक्षुसंघ तेरह संघादिसेस से परिशुद्ध हैं ? भिक्षुसंघ से ये तेरह संघादिसेस न होकर शुद्ध प्रातिमोक्ष संवर शील से युक्त हैं, इसलिए चुप बैठे हैं। ऐसा मैं धारण करता हूँ।
(संघादिसेस का वर्णन समाप्त)
भिक्षुसंघ, (सीधे नहीं कह सकने के कारण) अनियत नाम की दो आपत्तियों के बारे में बताने जा रहा हूँ।
१. जो कोई भिक्षु स्त्री और पुरूष के कार्य (मैथुन-क्रिया) के लिए योग्य स्थान पर कोई भिक्षु स्त्री के साथ अकेला बैठा हो और उस दृश्य को कोई विश्वसनीय उपासिका देख ले तब वो उपासिका पाराजिका या संघादिसेस या पाचित्तिय आपत्ति; इन तीनों में से किसी एक आपत्ति से उस भिक्षु पर दोष (बदनाम) लगाए और वो भिक्षु स्वयं उस प्रकार बैठा स्वीकार करे। तब उस उपासिका के द्वारा लगाए हुए दोष में से उस भिक्षु को जो कोई आपत्ति हुई हो, उसकी प्रायश्चित करनी चाहिए। यह आपत्ति उस भिक्षु के वचन पर हीं स्थिर किए जाने के कारण अनियत कही जाती है।
२. भले हीं स्थान पूर्ण रूप से ढ़का न हो और न मैथुन-क्रिया के योग्य हो, परंतु स्त्री के साथ मैथुन-क्रिया से संबंधित बात किया जा सके। वैसे स्थान पर कोई भिक्षु किसी स्त्री के साथ अकेला बैठा हो और उस दृश्य को कोई विश्वसनीय उपासिका देख ले तब वह उपासिका उस भिक्षु पर संघादिसेस या पाचित्तिय आपत्ति; इन दो आपत्तियों में से किसी एक आपत्ति से दोष लगाए और वह भिक्षु स्वयं उस प्रकार बैठा स्वीकार करे। तब उस उपासिका के द्वारा लगाए हुए दोष में से उस भिक्षु को जो कोई आपत्ति हुई हो, उसकी प्रायश्चित करनी चाहिए। यह आपत्ति उस भिक्षु के वचन पर हीं स्थिर किए जाने के कारण अनियत कही जाती है।
हे भिक्षुसंघ, ये दो अनियत धर्म बता दिये गए हैं। हे भिक्षुसंघ, इन दो अनियत के बारे में पूछता हूँ ? क्या भिक्षुसंघ दो अनियत से परिशुद्ध हैं ? दूसरी बार भी दो अनियत के बारे में पूछता हूँ ? क्या भिक्षुसंघ दो अनियत से परिशुद्ध हैं ? तीसरी बार भी दो अनियत के बारे में पूछता हूँ ? क्या भिक्षुसंघ दो अनियत से परिशुद्ध हैं ? भिक्षुसंघ से ये दो अनियत न होकर शुद्ध प्रातिमोक्ष संवर शील से युक्त हैं, इसलिए चुप बैठे हैं। ऐसा मैं धारण करता हूँ।
(अनियत का वर्णन समाप्त)
हे भिक्षुसंघ, छोड़कर या त्यागकर हीं शुद्ध होने वाले उन तीस निस्सग्गिय पाचित्तिय आपत्तियों के बारे में बताने जा रहा हूँ।
१. अपने पास सम्पूर्ण (तीन) चीवर रहते हुए भी और कठिनानिसंस समाप्त होने के बाद भी भिक्षु, अपने पास अन्य चीवर अधिक से अधिक दस दिन तक रख सकता है। अगर दस दिन से अधिक रखे तो निस्सग्गिय पाचित्तिय आपत्ति की प्रायश्चित करनी चाहिए।
२. किसी भिक्षु के पास सम्पूर्ण तीन चीवर रहते हुए भी और कठिनानिसंस समाप्त होने के बाद भी बिना भिक्षुओं के सम्मति से एक रात भी बिना तीन चीवर के बिताए तो निस्सग्गिय पाचित्तिय आपत्ति की प्रायश्चित करनी चाहिए।
३. अपने पास सम्पूर्ण तीन चीवर रहते हुए और कठिनानिसंस समाप्त होने के बाद भिक्षु को असमय पर चीवर का कपड़ा मिलने पर यदि भिक्षु चाहे तो स्वीकार कर सकता है। स्वीकार करने के बाद शीघ्र अति शीघ्र चीवर बनवा लेना चाहिए। चीवर बनवाने के लिए कपड़ा कम हो गया तो और कपड़े की कमी की पूर्ति कर चीवर बनवाने की ईच्छा है तो वो चीवर का कपड़ा केवल एक माह तक रख सकता है। चीवर बनाने की ईच्छा होने के बावजूद भी चीवर का कपड़ा स्वीकार कर एक माह से अधिक रखे तो, उस चीवर के कपड़े को त्यागकर निस्सग्गिय पाचित्तिय आपत्ति की प्रायश्चित करनी चाहिए।
४. जो कोई भिक्षु रिश्तेदार नहीं हुई (अज्ञातक) भिक्षुणी से चीवर धुलवाए या रंगवाए या पिटवाए तो निस्सग्गिय पाचित्तिय आपत्ति की प्रायश्चित करनी चाहिए।
५. जो कोई भिक्षु रिश्तेदार नहीं हुई (अज्ञातक) भिक्षुणी के हाथ से अदला-बदली के बिना चीवर स्वीकार करे तो निस्सग्गिय पाचित्तिय आपत्ति की प्रायश्चित करनी चाहिए।
६. जो कोई भिक्षु रिश्तेदार नहीं हुए उपासक या उपासिका से अनुचित समय पर चीवर माँगे तो निस्सग्गिय पाचित्तिय आपत्ति की प्रायश्चित करनी चाहिए। माँगने का उचित समय यह है - भिक्षु का चीवर चोरी हो गया हो या खो गया हो तो यह उचित समय है।
७. जिस भिक्षु के पास चीवर न हो या चोरी हो गया हो और रिश्तेदारी न होते हुए उपासक या उपासिका अपने पसंद से उस भिक्षु को बहुत चीवर दे तो उस भिक्षु को केवल चीवर और अंतरवास स्वीकार करना चाहिए। उससे अधिक स्वीकार करे तो निस्सग्गिय पाचित्तिय आपत्ति की प्रायश्चित करनी चाहिए।
८. जो कोई भिक्षु रिश्तेदारी के अलावा उपासक या उपासिका किसी भिक्षु के लिए पैसा अलग कर, “इन पैसों से उस भिक्षु के लिए चीवर खरीरदकर दान दूँगा” ऐसा सोच पैसा जमा करे और उस भिक्षु को न बताए लेकिन वह भिक्षु उस व्यक्ति के पास जाकर ऐसा कहे कि “अच्छा होगा कि आप इन पैसों से इस-इस तरह का चीवर खरीदकर मुझे दान दीजिए”। ऐसे अलंकृत चीवरों की चाह रखते हुए आग्रह करे तो निस्सग्गिय पाचित्तिय आपत्ति की प्रायश्चित करनी चाहिए।
९. जिस किसी भिक्षु का रिश्तों में न आनेवाली दो उपासक या दो उपासिका, “हमलोग इन पैसों से अलग-अलग चीवर खरीदकर उस भिक्षु को दान करेंगे” ऐसा सोच पैसा जमा करे और उस भिक्षु को न बताए लेकिन वह भिक्षु उन दान-दाताओं के पास जाकर ऐसा कहे कि “अच्छा होगा कि आप दोनों मिलकर जमा किए हुए उन पैसों से इस-इस तरह का एक चीवर खरीदकर मुझे दान दीजिए”। ऐसे अलंकृत चीवरों की चाह रखते हुए आग्रह करे तो निस्सग्गिय पाचित्तिय आपत्ति की प्रायश्चित करनी चाहिए।
१०. किसी भिक्षु के लिए राजा, मंत्री या उपासक; इनमें से कोई दूत के द्वारा पैसा भेजकर ऐसा कहे कि “इन पैसों से चीवर खरीदकर उस भिक्षु को दान दो”। और वह दूत उस भिक्षु के पास जाकर ऐसा बोले “भन्ते जी ! ये चीवर का पैसा आपके लिए है, यह स्वीकार कीजिए”। ऐसा बोलने पर उस भिक्षु के द्वारा दूत को ऐसा बोलना चाहिए, “हे भाई, हमलोग चीवर के लिए भी पैसा स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन हमलोग उचित समय पर मिलने वाला चीवर इस्तेमाल करते हैं”। तब वह दूत उस भिक्षु से ऐसे पूछे कि क्या आपलोगों का कोई सेवक (उपासक) है ? तब चीवर की अभिलाषा वाले भिक्षु आश्रम में रहने वाला कोई व्यक्ति या सेवक दिखाकर दूत को ऐसा बोले “हे भाई, ये भिक्षुओं का सेवक है” ऐसा कह पहचान करवाना चाहिए। तब वह दूत उस सेवक को पैसा देकर भिक्षु के पास जाकर ऐसा बोले “भन्ते जी, आपने जो सेवक दिखाया, उसे मैं पैसा दे चुका हूँ। उचित समय आने पर आप उसके पास जाइए, तब वह आपको चीवर तैयार करवाकर दे देगा”। हे भिक्षुओं, जिस भिक्षु को चीवर की अभिलाषा है, वो भिक्षु उस सेवक के पास जाकर ऐसा बोले कि हे भाई, मुझे चीवर की आश्यकता है; ऐसा कह दो-तीन बार बोलना चाहिए, याद दिलाना चाहिए। दो-तीन बार बोलने के बाद, याद दिलाने के बाद चीवर तैयार करवाकर दे तो अच्छा है, अगर नहीं दे तो चौथी बार, पाँचवी बार, ज्यादा से ज्यादा छठवीं बार चीवर लेने के लिए उसके पास जाकर याद दिलाने के लिए चुप रहना चाहिए। चौथी बार, पांचवी बार, ज्यादा से ज्यादा छठवीं बार चीवर लेने के लिए उसके पास जाकर चुप रहते समय चीवर तैयार करवाकर दे तो अच्छा है। अगर इससे भी ज्यादा चीवर पाने के लिए उत्साह करे और चीवर तैयार करवाकर ले तो निस्सग्गिय पाचित्तिय आपत्ति की प्रायश्चित करनी चाहिए। अगर चीवर तैयार कर नहीं दे तो उस भिक्षु के लिए जो व्यक्ति पैसा भेजा, उसके पास स्वयं जाना चाहिए या दूत भेजकर ऐसा बताना चाहिए “हे भाई, आपने जिस भिक्षु को चीवर के लिए पैसा भेजा था, उन पैसों से उस भिक्षु को कोई काम नहीं आया। इसलिए आप अपना वो धन वापस ले लें ताकि आपके धन की कोई हानि न हो। इसके लिए यही उचित प्रक्रिया है।
(पहला - चीवर वर्ग)
११. जो कोई भिक्षु रेशम के धागे से बिछावन बनवाए तो निस्सग्गिय पाचित्तिय आपत्ति की प्रायश्चित करनी चाहिए।
१२. जो कोई भिक्षु भेड़ की बिल्कुल काली रोम से बिछावन बनवाए तो निस्सग्गिय पाचित्तिय आपत्ति की प्रायश्चित करनी चाहिए।
१३. भिक्षु के द्वारा नया बिछावन बनवाते समय भेड़ की बिल्कुल काली रोम दो भाग होना चाहिए, तीसरे भाग के लिए भेड़ का श्वेत रोम होना चाहिए, चौथे भाग के लिए भेड़ का भूरा रोम होना चाहिए। यदि भिक्षु दो भाग काला रोम, तीसरा भाग श्वेत रोम, चौथा भाग भूरा रोम न लेकर किसी नये तरीके से बिछावन बनवाए तो निस्सग्गिय पाचित्तिय आपत्ति की प्रायश्चित करनी चाहिए।
१४. भिक्षु के द्वारा नया बिछावन बनवाकर छः साल तक इस्तेमाल करना चाहिए। बिना भिक्षुओं की सम्मति से छः साल के अंदर अपना बिछावन किसी को दे या न दे और नया बिछावन बनवाए तो निस्सग्गिय पाचित्तिय आपत्ति की प्रायश्चित करनी चाहिए।
१५. बैठने का आसन बनवाते समय भिक्षु को अपने पुराने आसन में से भगवान बुद्ध जी के बित्ते से एक बित्ता नये आसन को दुर्वर्ण करने के लिए लेना चाहिए। यदि भिक्षु पुराने आसन से भगवान बुद्ध जी के बित्ते से एक बित्ता नहीं लेकर नया बैठने का आसन बनवाए तो शीलवान मिक्ष का सुरक्षा का निस्सग्गिय पाचित्तिय आपत्ति की प्रायश्चित करनी चाहिए।
१६. दीर्घ रास्ते पर चलते समय यदि भिक्षु को भेड़ का रोम मिले और यदि वह चाहे तो ले सकता है। उस रोम को लेने के बाद ले जाने वाला कोई नहीं होने पर स्वयं सिर्फ तीन योजन (१ योजन = १६ किलोमीटर) तक लेकर जा सकता है। लेकर जाने वाला कोई नहीं होने पर स्वयं तीन योजन से ज्यादा लेकर जाए तो निस्सग्गिय पाचित्तिय आपत्ति की प्रायश्चित करनी चाहिए।
१७. जो कोई भिक्षु रिश्तेदार नहीं हुई (अज्ञातक) भिक्षुणी से भेड़ का रोम धुलवाए या रंगवाए या उलझे रोमों को सुलझवाए तो निस्सग्गिय पाचित्तिय आपत्ति की प्रायश्चित करनी चाहिए।
१८. जो कोई भिक्षु सोना-चाँदी, रूपया-पैसा स्वीकार करे या दूसरें के द्वारा स्वीकार करवाए या अपने पास रखा हुआ पैसा हाथ से न लेकर, मन से स्वीकार करे तो निस्सग्गिय पाचित्तिय आपत्ति की प्रायश्चित करनी चाहिए।
१९. जो कोई भिक्षु अलग-अलग प्रकार से रूपया-पैसा का इस्तेमाल करें तो निस्सग्गिय पाचित्तिय आपत्ति की प्रायश्चित करनी चाहिए।
२०. जो कोई भिक्षु अलग-अलग प्रकार से क्रय-विक्रय या व्यापार करे तो निस्सग्गिय पाचित्तिय आपत्ति की प्रायश्चित करनी चाहिए।
(दूसरा - कोसिय वर्ग)
२१. अधिक से अधिक दस दिन तक अतिरिक्त पात्र रख सकता है। दस दिन से अधिक रखे तो निस्सग्गिय पाचित्तिय आपत्ति की प्रायश्चित करनी चाहिए।
२२. जिस किसी भिक्षु का पात्र पांच छिद्र से कम होने पर भी नया पात्र लेने के लिए प्रयास करे तो निस्सग्गिय पाचित्तिय आपत्ति की प्रायश्चित करनी चाहिए। तब उस भिक्षु का अपना नया पात्र भिक्षुसंघ को देना चाहिए। उन भिक्षुसंघ में अंतिम पात्र जिस भिक्षु का है, वो पात्र आपत्ति हुए भिक्षु को देकर ऐसा बोलना चाहिए “हे भिक्षु, आपको ये पात्र फूटने तक इस्तेमाल करना चाहिए”। इसके लिए यही उचित प्रक्रिया है।
२३. रोगी हुए भिक्षुओं के लिए ये योग्य दवाइयाँ हैं। जैसे - घी, मक्खन, तेल, मधु, ईख की शहद। ये दवाइयाँ स्वीकार करके अधिक से अधिक अपने पास सात दिन तक रखकर उपयोग कर सकता है। सात दिन से ज्यादा उपयोग करे तो निस्सग्गिय पाचित्तिय आपत्ति की प्रायश्चित करनी चाहिए।
२४. ग्रीष्म ऋतु के अंतिम महिने में भिक्षु को वस्सिकसाटिक-चीवर खोजना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु के अंतिम माह में अंतिम दो सप्ताह के अंदर पहन सकता है। ग्रीष्म ऋतु के अंतिम महिने से पहले वस्सिकसाटिक-चीवर खोजेगा या अंतिम दो सप्ताह से पहले पहनेगा तो निस्सग्गिय पाचित्तिय आपत्ति की प्रायश्चित करनी चाहिए।
२५. जो कोई भिक्षु किसी दूसरें भिक्षु को चीवर दान देकर बाद में क्रोधित और अप्रसन्न होकर वापस छीने या किसी दूसरें के द्वारा छिनवाए तो निस्सग्गिय पाचित्तिय आपत्ति की प्रायश्चित करनी चाहिए।
२६. जो कोई भिक्षु चीवर के लिए धागा मांगकर जुलाहा से चीवर सिलवाए तो निस्सग्गिय पाचित्तिय आपत्ति की प्रायश्चित करनी चाहिए।
२७. जिस किसी भिक्षु का रिश्तेदार नहीं हुआ (अज्ञातक) उपासक या उपासिका जुलाहे के द्वारा चीवर सिलवाए और वो बात उस भिक्षु को न बताए तब वह भिक्षु स्वयं जुलाहे के पास जाकर यह कहे कि “ये चीवर मेरे लिए सिलवाया जा रहा है; इसलिए लंबी, चौड़ी और घनी रूप से इसकी सिलाई करो। अच्छे से सीलकर, अच्छे से धागा डालकर, अच्छे से किनारा डालकर, अच्छी तरह छांट कर बनाओ। इसके लिए मैं भी तुम्हें कुछ दे दूँगा” ऐसा कह वह भिक्षु कम से कम पिंडपात मैं मिले भात का एक निवाला भी उस जुलाहे को दे तो निस्सग्गिय पाचित्तिय आपत्ति की प्रायश्चित करनी चाहिए।
२८. कार्तिक पूर्णिमा के दस दिन पहले अगर भिक्षु को अचानक अतिरिक्त चीवर मिले तो उस भिक्षु को वह चीवर अचानक मिलने के कारण स्वीकार करना चाहिए। इस तरह स्वीकार कर चीवर बांटने का समय आने तक वो चीवर अपने पास रखना चाहिए। अगर उससे ज्यादा समय तक अपने पास रखे तो निस्सग्गिय पाचित्तिय आपत्ति की प्रायश्चित करनी चाहिए।
२९. वर्षावास बीतने के बाद कार्तिक पूर्णिमा तक शंकायुक्त, भयानक माने जाने वाले जंगलों में रहने वाला भिक्षु तीन चीवरों में से एक चीवर कुटिया में न रख, गाँव में रख सकता है। उस भिक्षु को चीवर की चोरी होने के भय से उस भिक्षु को ज्यादा से ज्यादा छः दिन तक उस चीवर से अलग रह सकता है। भिक्षुओं की सम्मति के बिना छः दिनों से अधिक उस चीवर के बिना रहे तो निस्सग्गिय पाचित्तिय आपत्ति की प्रायश्चित करनी चाहिए।
३०. जो कोई भिक्षु संघ को मिलने वाला लाभ, जानबूझकर अपने अधीन करे तो निस्सग्गिय पाचित्तिय आपत्ति की प्रायश्चित करनी चाहिए।
पत्तवग्गो ततियो (तीसरा - पात्र वर्ग)
हे भिक्षुसंघ, ये तीस निस्सग्गिय पाचित्तिय बता दिये गए हैं। हे भिक्षुसंघ, इन तीस निस्सग्गिय पाचित्तिय के बारे में पूछता हूँ ? क्या भिक्षुसंघ तीस निस्सग्गिय पाचित्तिय से परिशुद्ध हैं ? दूसरी बार भी तीस निस्सग्गिय पाचित्तिय के बारे मैं पूछता हूँ ? क्या भिक्षुसंघ तीस निस्सग्गिय पाचित्तिय से परिशुद्ध हैं ? तीसरी बार भी तीस निस्सग्गिय पाचित्तिय के बारे में पूछता हूँ ? क्या भिक्षुसंघ तीस निस्सग्गिय पाचित्तिय से परिशुद्ध हैं? भिक्षुसंघ से इन तीस निस्सग्गिय पाचित्तिय न होकर शुद्ध प्रातिमोक्ष संवर शील से युक्त हैं, इसलिए चुप बैठे हैं। ऐसा मैं धारण करता हूँ।
(निस्सग्गिय पाचित्तिय का वर्णन समाप्त)
हे भिक्षुसंघ, ये बानवे पाचित्तिय आपत्तियाँ बताने जा रहा हूँ।
१. जानबूझकर झूठ बोलना, पाचित्तिय आपत्ति होती है।
२. दूसरों की कमियाँ दिखाकर निन्दा करना (नाम, गोत्र, जाति आदि से), पाचित्तिय आपत्ति होती है।
३. भिक्षुओं के बीच में चुगली करना, पाचित्तिय आपत्ति होती है।
४. जो कोई भिक्षु अनुपसम्पन्न (=उपसम्पन्न भिक्षु, भिक्षुणी को छोड़ बाकि सभी लोग) को बुद्धवाणी अक्षर-अक्षर, पद-पद करके धर्म बताए तो, पाचित्तिय आपत्ति होती है।
५. जो कोई भिक्षु अनुपसम्पन्न के साथ दो-तीन रात से अधिक एक कुटी में सोये तो, पाचित्तिय आपत्ति होती है।
६. जो कोई भिक्षु स्त्री (आज जन्मी हुई छोटी बच्ची से लेकर १२० वर्ष की सभी स्त्रियाँ) के साथ सोये तो, पाचित्तिय आपत्ति होती है।
७. जो कोई भिक्षु अपने पास समझदार पुरूष के न होने पर स्त्री को पाँच या छः वचनों से अधिक धर्म बताए तो, पाचित्तिय आपत्ति होती है।
८. जो कोई भिक्षु अनुपसम्पन्न को मनुष्य स्वभाव से बढ़कर अपना श्रेष्ठ गुण बताए तो, पाचित्तिय आपत्ति होती है।
९. जो कोई भिक्षु भिक्षुओं की सम्मति के बिना किसी भिक्षु की भारी आपत्ति (पाराजिका, संघादिसेस) किसी अनुपसम्पन्न को बताए तो, पाचित्तिय आपत्ति होती है।
१०. जो कोई भिक्षु जमीन खोदे या खुदवाए तो, पाचित्तिय आपत्ति होती है।
(पहला - मुसावाद वर्ग)
११. पेड़-पौधे काटे या कटवाए (घास, फूल-पत्तियाँ भी) तो, पाचित्तिय आपत्ति होती है।
१२. आपत्ति के बारे में पूछने पर उसका उत्तर न दे, कोई दूसरा कारण बताकर हैरान करे तो, पाचित्तिय आपत्ति होती है।
१३. अपमान या बदनामी करना, पाचित्तिय आपत्ति होती है।
१४. जो कोई भिक्षु भिक्षुसंघ के बिस्तर या कुर्सी या दरी या तृण के आसन को बाहर (खुले आकाश में) रखकर या रखवाकर आश्रम से बाहर जाते समय उचित जगह पर न रखे या न रखवाए या बिना बताए ही आश्रम से चले जाए तो, पाचित्तिय आपत्ति होती है।
१५. जो कोई भिक्षु भिक्षुसंघ के आश्रम में बिछौना बिछाकर या बिछवाकर वहाँ से जाते वक्त उसे न उठाए या न उठवाए या बिना बताए चले जाए तो, पाचित्तिय आपत्ति होती है।
१६. जो कोई भिक्षु भिक्षुसंघ के आश्रम में पहले से आये हुये भिक्षु के बारे में जानते हुए भी ऐसा सोचे कि ‘जिस किसी को कष्ट हो, तो वह बाहर चले जाए’ ऐसा सोच उस भिक्षु के बिस्तर के बीच में बलपूर्वक सो जाए तो, बिना किसी अन्य कारण के सिर्फ इसी कारण से सो जाए तो, पाचित्तिय आपत्ति होती है।
१७. जो कोई भिक्षु क्रोधित और नाराज होकर किसी दूसरे भिक्षु को संघ के आश्रम से बाहर निकाले या निकलवाए तो, पाचित्तिय आपत्ति होती है।
१८. जो कोई भिक्षु भिक्षुसंघ के आश्रम में कमजोर लकड़ी से बनाई गई उपरी छत की कुटिया में कील से ठुकी दिले पलंग या कुर्सी पर बिना देख-विचार किए अचानक बैठे या सोये तो, पाचित्तिय आपत्ति होती है।
१९. किसी आश्रम का मालिक कोई उपासक हो और उसमें कोई भिक्षु रहता हो। तब उस भिक्षु को दरवाजा और खिड़की की चौखट को मरम्मत कर मजबूत करने के लिए मिट्टी लगानी चाहिए और छत को मजबूत करने के लिए मिट्टी लगाते समय छत में जहाँ तृण नहीं है, वहाँ पर दो-तीन बार मिट्टी लगानी चाहिए। छत में तृण नहीं होने पर भी, वहाँ पर दो-तीन बार से ज्यादा मिट्टी लगाए तो, पाचित्तिय आपत्ति होती है।
२०. जो कोई भिक्षु जीव-जन्तु सहित पानी जानबूझकर पत्ते या मिट्टी पर छिड़के या छिड़कवाए तो, पाचित्तिय आपत्ति होती है।
(दूसरा - भूतगाम वर्ग)
२१. जो कोई भिक्षु, भिक्षुसंघ से बिना सम्मति लिये भिक्षुणीयों को उपदेश करें तो, पाचित्तिय आपत्ति होती है।
२२. भिक्षुसंघ के द्वारा सम्मति प्राप्त भिक्षु अगर सूर्यास्त के बाद किसी भिक्षुणी को उपदेश दे तो, पाचित्तिय आपत्ति होती है।
२३. जो कोई भिक्षु अनुचित समय पर भिक्षुणियों के आश्रम में जाकर भिक्षुणियों को उपदेश दे तो, पाचित्तिय आपत्ति होती है। उपदेश देने का उचित समय यह है - जब भिक्षुणी रोगी हो, तब यह उचित समय है।
२४. जो कोई भिक्षु ऐसा बोले कि “ये भिक्षुगण लाभ के लिए भिक्षुणियों को उपदेश देते हैं” तो पाचित्तिय आपत्ति होती है।
२५. जो कोई भिक्षु रिश्तेदार नहीं हुई (अज्ञातक) भिक्षुणी के साथ अदला-बदली के बिना भिक्षुणी को चीवर दे तो, पाचित्तिय आपत्ति होती है।
२६. जो कोई भिक्षु रिश्तों में न आनेवाली भिक्षुणी के लिए चीवर सिले या सिलवाए तो, पाचित्तिय आपत्ति होती है।
२७. जो कोई भिक्षु भिक्षुणी के साथ नियोजन करके अनुचित समय पर कम से कम एक गाँव से दूसरे गाँव एक साथ जाए तो, पाचित्तिय आपत्ति होती है। उचित समय यह है - बैलगाड़ियों के साथ जाना हो या शंका सहित हो या भयसहित हो, तब यह उचित समय है।
२८. जो कोई भिक्षु भिक्षुणी के साथ बातचीत (नियोजन) करके नदी के उस पार जाने का विचार न करके केवल नदी के ऊपर की ओर या नीचे की ओर जाने के लिए एक नाव पर चढ़े तो, पाचित्तिय आपत्ति होती है।
२९. जो कोई भिक्षु गृहस्थ द्वारा तैयार किये हुये भोजन को छोड़, जानबूझकर भिक्षुणी के द्वारा तैयार किये हुये भोजन को ग्रहण करे तो, पाचित्तिय आपत्ति होती है।
३०. जो कोई भिक्षु भिक्षुणी के साथ एकांत में गुप्त स्थान पर बैठे तो, पाचित्तिय आपत्ति होती है।
(तीसरा - भिक्खुनोवाद वर्ग)
३१. निरोगी भिक्षु के द्वारा केवल एक आगन्तुक भोजन-दान ग्रहण करना चाहिए। उसी स्थान से एक बार से ज्यादा भोजन ग्रहण करे तो पाचित्तिय आपत्ति होती है।
३२. बिना निमंत्रण मिले चार भिक्षुओं के द्वारा अनुचित समय पर सार्वजनिक तैयार किया हुआ भोजन ग्रहण करे तो, पाचित्तिय आपत्ति होती है। उचित समय यह है - रोग के समय, चीवर-दान के समय, चीवर सिलने के समय, दूर यात्रा पर जाते समय, नौका से यात्रा करते समय, संघ एकत्रित होते समय, साधु-संतो को भोजन बांटने के समय; यहाँ यही उचित समय है।
३३. उचित समय न होने पर भोजन दान के लिए मिले निमंत्रण को छोड़, अन्य भोजन-दान ग्रहण करे तो पाचित्तिय आपत्ति होती है। उचित समय यह है रोग के समय, चीवर-दान के समय, चीवर सिलने के समय; यहाँ यही उचित समय है।
३४. गृहस्थ व्यक्ति यात्रा पर ले जाने के लिए मालपूवा और लड्डू तैयार करे और उस समय उसके घर में कोई भिक्षु भोजन के लिए जाए तब वह गृहस्थ उस भिक्षु को जितना चाहे उतना मालपूवा तथा लड्डू लेने का अधिकार दे और अगर वो भिक्षु लेने के लिए पसंद है तो दो-तीन पात्र स्वीकार कर सकता है। उससे अधिक स्वीकार करे तो पाचित्तिय आपत्ति होती है। दो-तीन पात्र स्वीकार कर वहाँ से निकलकर भिक्षुओं को बाँटना चाहिए। यहाँ यही उचित प्रक्रिया है।
३५. जो कोई भिक्षु भोजन समाप्त कर, खाद्य-भोज्य दुबारा खाये या अनुभव करे तो, पाचित्तिय आपत्ति होती है।
३६. जो कोई भिक्षु भोजन समाप्त किये भिक्षु को जानबूझकर मजाक उड़ाने की चाह से उसे खाद्य-भोज्य बलपूर्वक देते हुए ऐसा कहे “हे भिक्षु, ये भोजन कर लो” तब वह भिक्षु उस भोजन को खाये या अनुभव करे तो, पाचित्तिय आपत्ति होती है।
३७. जो कोई भिक्षु विकाल में खाद्य-भोज्य खाये या अनुभव करे तो, पाचित्तिय आपत्ति होती है।
३८. जो कोई भिक्षु आज मिले हुये खाद्य-भोज्य दूसरे दिन के लिए रखकर खाये या अनुभव करे तो, पाचित्तिय आपत्ति होती है।
३९. ये स्वादिष्ट भोजन हैं। जैसे - घी, मक्खन, मधु, ईख की शहद या गूड़, मछली, मांस, दूध, दही। जो कोई भिक्षु स्वस्थ (निरोग) रहते हुए भी इस तरह का स्वादिष्ट भोजन स्वयं के लिए तैयार करवाकर खाये तो पाचित्तिय आपत्ति होती है।
४०. दातुन और पीने के पानी को छोड़कर; जो कोई भिक्षु स्वयं को अपने हाथ में नहीं दिया हुआ आहार मुख में डाले तो, पाचित्तिय आपत्ति होती है।
(चौथा - भोजन वर्ग )
४१. जो कोई भिक्षु अचेलक (=नंगा साधू) या परिव्राजक या परिव्राजिका को अपने हाथों से खाद्य-भोज्य दे तो, पाचित्तिय आपत्ति होती है।
४२. जो कोई भिक्षु किसी भिक्षु को ऐसा कहे कि हे भिक्षु ! आइये; हमलोग गाँव या नगर में भिक्षा के लिए चलेंगे। ऐसा कह, भिक्षा देकर या न देकर दुबारा ऐसा कहे “हे भिक्षु ! जाइये; आपके साथ मुझे बातचीत करना या बैठना मुश्किल है। मुझे अकेले में रहना और बात करना सुखकर है”। ऐसा कह उसे वापस लौटा दे। कोई दूसरा कारण न लेकर सिर्फ इतने हीं कारण से लौटा दे तो, पाचित्तिय आपत्ति होती है।
४३. जो कोई भिक्षु विवाहित वर-वधु के घर में जाकर बैठे रहे तो, पाचित्तिय आपत्ति होती है।
४४. जो कोई भिक्षु स्त्री के साथ ढ़के हुए रहस्यमय स्थान पर बैठे तो, पाचित्तिय आपत्ति होती है।
४५. जो कोई भिक्षु स्त्री के साथ एकांत में गुप्त स्थान पर बैठे तो, पाचित्तिय आपत्ति होती है।
४६. जिस किसी भिक्षु को भोजन दान के लिए निमंत्रण रहने के बावजूद भी, आश्रम के भिक्षुओं को बिना बताकर भोजन से पहले या भोजन के बाद गृहस्थों के घरों में अनुचित समय पर विचरण करे तो पाचित्तिय आपत्ति होती है। उचित पातिमोक्ख समय यह है - चीवर-दान का समय, चीवर सिलने का समय; यहाँ यही उचित समय है।
४७. निरोग भिक्षु को यदि कोई उपासक चार महिना तक दवा देने के लिए सौंपे और फिर दुबारा न सौंपे या जीवन भर के लिए न सौंपे और अगर वो भिक्षु उस चार महिना से ज्यादा दवा स्वीकार करे तो पाचित्तिय आपत्ति होती है।
४८. जो कोई भिक्षु बिना किसी विशेष कारण के सेना का परेड देखने जाए तो, पाचित्तिय आपत्ति होती है।
४९. यदि भिक्षु को किसी कारण से सेना (छावनी) देखने जाना पड़े तो, वह भिक्षु दो-तीन रात सेना के बीच रह सकता है। अगर उससे ज्यादा रहे तो, पाचित्तिय आपत्ति होती है।
५०. जब कोई भिक्षु दो-तीन दिन सैनिकों के बीच रहते समय युद्ध भूमि में जाए या सैनिकों की गिनती करने के स्थान पर जाए या युद्ध से पूर्व बनाने वाले तंबूओं मे जाए या सेना के समूह (परेड) को देखने जाए तो, पाचित्तिय आपत्ति होती है।
(पांचवा - अचेलक वर्ग)
५१. शराब, नशीले पदार्थों का सेवन करना, पाचित्तिय आपत्ति होती है।
५२. अंगुलि से गुदगुदाना, पाचित्तिय आपत्ति होती है।
५३. जल में क्रीड़ा करना, पाचित्तिय आपत्ति होती है।
५४. अनादर-पूर्वक बात करना, पाचित्तिय आपत्ति होती है।
५५. जो कोई भिक्षु किसी दूसरें भिक्षु को डराये तो, पाचित्तिय आपत्ति होती है।
५६. जो कोई भिक्षु स्वस्थ रहते हुए बिना किसी अन्य कारण के, सिर्फ आग तापने की ईच्छा से आग जलाए या जलवाए तो, पाचित्तिय आपत्ति होती है।
५७. जो कोई भिक्षु अन्य विशेष अवस्था के आधे महिने से पहले स्नान करे तो, पाचित्तिय आपत्ति होती है। उचित समय यह है - ग्रीष्म ऋतु का अंतिम डेढ़ महिना, वर्षा ऋतु का पहला महिना, इस तरह ढ़ाई महिने। शरीर में परिदाह (जलन) का समय, रोग का समय, कुटी निर्माण आदि कार्य करने का समय, दूर यात्रा के समय, आँधी युक्त वर्षा होने का समय। यहाँ यही उचित समय है।
५८. जिस किसी भिक्षु को नया चीवर मिला हो तब उस नए चीवर को नीला रंग या कीचड़-रंग या काला-रंग; इन तीन रंगों में से किसी एक रंग से चीवर को दुर्वर्ण (=यहाँ चीवर को रंगना नहीं है बल्कि बिंदु डालना है) करना चाहिए। अगर वह भिक्षु इन तीन रंगों में से किसी एक रंग से चीवर को बिना दुर्वर्ण किए नए चीवर को इस्तेमाल करे तो, पाचित्तिय आपत्ति होती है।
५९. जो कोई भिक्षु किसी दूसरे भिक्षु या भिक्षुणी या सिक्खमाना या श्रामणेर या श्रामणेरी को चीवर सौंपकर, खुद को वापस दिये बिना चीवर इस्तेमाल करे तो, पाचित्तिय आपत्ति होती है।
६०. जो कोई भिक्षु कम से कम मजाक से भी किसी भिक्षु का पात्र या चीवर या अंतरवास या सूई रखने की कुप्पी या कमर की पट्टी छिपाए या छिपवाए तो, पाचित्तिय आपत्ति होती है।
(छट्ठा - सुरापान वर्ग)
६१. जो कोई भिक्षु जानबूझकर प्राणियों की हत्या करे तो, पाचित्तिय आपत्ति होती है।
६२. जो कोई भिक्षु जानबूझकर प्राणी-सहित जत पिये तो, पाचित्तिय आपत्ति होती है।
६३. जो कोई भिक्षु जानबूझकर धार्मिक ढंग से सुलझाए हुए विवाद को दुबारा उठाए तो पाचित्तिय आपत्ति होती है।
६४. जो कोई भिक्षु किसी दूसरें भिक्षु के भारी अपराध को जानबूझकर छिपाए तो, पाचित्तिय आपत्ति होती है।
६५. जो कोई भिक्षु जानते हुये बीस वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति की उपसम्पदा करे तो, उसकी उपसम्पदा नहीं होती है और उपसम्पदा करने वाला भिक्षु निंदनीय होते हैं, तथा उपसम्पदा करने वाले भिक्षु को पाचित्तिय आपत्ति होती है।
६६. जो कोई भिक्षु जानबूझकर चोर-डाकूओं की बैलगाड़ियों के साथ नियोजन करके दूर यात्रा के लिए कम से कम एक गाँव से दूसरे गाँव तक जाए तो पाचित्तिय आपत्ति होती है।
६७. जो कोई भिक्षु स्त्री के साथ बातचीत करके एक साथ दूर यात्रा के लिए निकले, कम से कम एक गाँव से दूसरे गाँव तक जाए तो, पाचित्तिय आपत्ति होती है।
६८. जो कोई भिक्षु ऐसा कहे “भगवान बुद्ध जी ने निर्वाण मार्ग के लिए जो धर्म विघ्नकारक बताये हैं, वे विघ्नकारक धर्म अभ्यास करने पर कोई विघ्न नहीं है”। तब उस भिक्षु को भिक्षुओं के द्वारा ऐसा कहना चाहिए “हे भिक्षु, आप ऐसा मत बोलिए, भगवान बुद्ध जी की इस प्रकार से झूठी निन्दा मत कीजिए। भगवान बुद्ध जी की झूठी निन्दा करना उचित नहीं है। भगवान बुद्ध जी ने वैसा नहीं बताया है। हे भिक्षु, भगवान बुद्ध जी ने निर्वाण मार्ग के लिए जो विघ्नकारक बातें बतायी है, वह विघ्नकारक ही है। उसका अभ्यास करने से विघ्न ही होगा।” भिक्षुओं के द्वारा उस भिक्षु को ऐसा बताने पर भी वह अपनी जिद्द पर अड़ा रहा तो उस भिक्षु को तीन बार तक उस मत को दूर करने के लिए बताना चाहिए। तीन बार बताने पर वह भिक्षु अपनी जिद्द छोड़ दे तो अच्छा है अगर ना छोड़े तो पाचित्तिय आपत्ति होती है।
६९. जो कोई भिक्षु पहले बताये गये मिथ्या मत’ कोबिना छोड़े धर्मानुकूल कार्य न करने वाले भिक्षु के बारे में जानते हुए भी उस भिक्षु के साथ मिलकर लाभ’ को बांटे या धर्म की चर्चा करे या विनय-कर्म करे या एक साथ सोए तो पाचित्तिय आपत्ति होती है।
७०. जो कोई श्रामणेर ऐसा कहे “मैं भगवान बुद्ध जी का धर्म इस प्रकार से जानता हूँ। भगवान बुद्ध जी ने निर्वाण मार्ग के लिए जो धर्म विघ्नकारक बताये हैं, वे विघ्नकारक धर्म का अभ्यास करने के बाद भी कोई विघ्न नहीं है”। तब भिक्षुओं के द्वारा उस श्रामणेर को ऐसा कहना चाहिए “हे श्रामणेर, आप ऐसा मत बोलिए। भगवान बुद्ध जी की इस प्रकार से झूठी निन्दा मत कीजिए। भगवान बुद्ध जी की झूठी निन्दा करना उचित नहीं है। भगवान बुद्ध जी ने वैसा नहीं बताया है। हे श्रामणेर, भगवान बुद्ध जी ने निर्वाण मार्ग के लिए जो विघ्न बताया है, वे विघ्नकारक ही है। उसका अभ्यास करने से विघ्न ही होता है”। भिक्षुओं के द्वारा उस श्रामणेर को ऐसा बताने पर भी वह अपना जिद्द पर अड़ा रहा तो भिक्षुओं के द्वारा उस श्रामणेर को ऐसा बोलना चाहिए “हे श्रामणेर, ऐसा है तो आज से आप भगवान बुद्ध जी को अपना भगवान मत बोलिए। अन्य श्रामणेरों को जो भिक्षुओं के साथ दो-तीन रात तक सोने का मौका है, वह मौका भी तुम खो बैठोगे। तुम बुद्ध-शासन से बाहर हो, इसलिए तुम्हारा विनाश हीं हो जायेगा”। जो कोई भिक्षु इस प्रकार से विनाश हुये श्रामणेर को बातों से बहलाए या उससे सेवा ले या मदद करे या एक साथ सोए तो पाचित्तिय आपत्ति होती है।
(सांतवा - सप्पाणक वर्ग)
७१. जिस भिक्षु को भिक्षुओं के द्वारा शिक्षापद के बारे में बताते समय वह भिक्षु ऐसा कहे “हे भिक्षुओं, जब तक मैं किसी व्यक्त विनयधर भिक्षु से इस शिक्षापद के बारे में पूछ न लूँ, तब तक मैं उस शील का पालन नहीं करूँगा” ऐसा कहे तो पाचित्तिय आपत्ति होती है। हे भिक्षुसंघ, धर्म विनय का आचरण करने के लिए भिक्षु को शिक्षापद के बारे में समझना चाहिए और सोचकर धारण करना चाहिए, बार-बार सोचकर धारण करना चाहिए। यहाँ यही उचित प्रक्रिया है।
७२. जो कोई भिक्षु प्रातिमोक्ष का पाठ होते समय ऐसा कहे “ये छोटे और बहुत छोटे शील का पाठ क्यों करते हैं ? वो सुनने से शील के बारे में पश्चाताप पैदा होता है। थकावट महसूस होती है। शक ही पैदा होता है। ऐसा कहकर शिक्षापद की निंदा करे तो, पाचित्तिय आपत्ति होती है।
७३. जो कोई भिक्षु अर्धमासिक पर प्रातिमोक्ष का पाठ होते समय ऐसा कहे “ये शील विनय के अंतर्गत है और आधे महिने पर इसका पाठ करना चाहिए; ऐसा मैं अभी जाना हूँ”। लेकिन उस भिक्षु के विषय में दूसरे भिक्षुगण जानते हैं कि पूर्व में ये भिक्षु दो-तीन बार प्रातिमोक्ष का पाठ होते समय निश्चित रूप से बैठा था तो ज्यादा के बारे में कहना ही क्या है। इसलिए आपसे जो आपत्ति हुई है उसका प्रायश्चित करना चाहिए। साथ हीं साथ प्रातिमोक्ष का पाठ के बारे में उत्पन्न हुआ अज्ञानता इस प्रकार से दिखाना चाहिए।” “हे आयुष्मान, आपको अलाभ हीं हुआ है। आपकी हानि हीं हुई है। आप प्रातिमोक्ष का पाठ होते समय शिक्षापद के बारे में ध्यान से नहीं सुन रहे थे”। इस प्रकार उस भिक्षु को शिक्षापद के बारे में अज्ञानता दिखाने पर भी वह शिक्षापद के बारे में अज्ञानता से रहेगा तो, पाचित्तिय आपत्ति होती है।
७४. जो कोई भिक्षु गुस्से या नाराज मन से किसी दूसरे भिक्षु को मारे-पीटे तो, पाचित्तिय आपत्ति होती है।
७५. जो कोई भिक्षु गुस्से या नाराज मन से दूसरे भिक्षु के ऊपर अपना हाथ या कोई छोटी वस्तु भी उठाए तो, पाचित्तिय आपत्ति होती है।
७६. जो कोई भिक्षु किसी भिक्षु को अकारण संघादिसेस आपत्ति से दोषारोपण करे तो, पाचित्तिय आपत्ति होती है।
७७. जो कोई भिक्षु किसी दूसरें भिक्षु को जानते हुए कि उस भिक्षु को संदेह उत्पन्न करवाने परेशानी होगी। ऐसा जानते हुए क्षण भर के लिए भी उसे संदेह उत्पन्न करवाए। कोई अन्य कारण न लेकर, सिर्फ इतने ही कारण से करे तो, पाचित्तिय आपत्ति होती है।
७८. जो कोई भिक्षु लड़ने या कलह या विवाद करने वाले भिक्षुओं की बात को सुनने की दूरी पर खड़े होकर “ये लोग जो बोलते हैं, उसे मैं भी सुनूंगा” ऐसा सोच बिना कोई दूसरे कारण के; सिर्फ इतने ही कारण से सुने तो, पाचित्तिय आपत्ति होती है।
७९. जो कोई भिक्षु धार्मिक कार्यों के लिए अपनी सहमति देकर बाद में उस कार्य की निन्दा करें तो, पाचित्तिय आपत्ति होती है।
८०. जो कोई भिक्षु संघ के बीच फैसला (विनयकर्म) होते समय अपनी सहमति न देकर खड़े होकर चले जाए तो, पाचित्तिय आपत्ति होती है।
८१. एकजुट भिक्षुसंघ किसी भिक्षु को चीवर दे, और बाद में कोई भिक्षु डांटने के मन से ऐसा कहे “ये भिक्षुगण संघ के लाभ को सिर्फ अपने जान-पहचान वालों को बाँटते है”, जो कोई भिक्षु ऐसा कहे तो, उसे पाचित्तिय आपत्ति होती है।
८२. जो कोई भिक्षु, संघ को मिलने वाले लाभ को जानबूझकर किसी व्यक्ति को दे तो, पाचित्तिय आपत्ति होती है।
(आठवाँ - सहधम्मिक वर्ग)
८३. जो कोई भिक्षु, राजा या रानी के महल में उपस्थित होने पर, अपने आगमन को बिना बताए, अंतःपुर (रनिवास) की चौखट को लांघे तो, पाचित्तिय आपत्ति होती है।
८४. जो कोई भिक्षु आश्रम या घर को छोड़कर रत्न या रत्न जैसी मूल्यवान वस्तु उठाए या उठवाए तो, पाचित्तिय आपत्ति होती है। लेकिन जो इस वस्तु का मालिक है वह इसे ले जाए, ऐसा सोचकर आश्रम या घर के अंदर रखे या रखवाए तो, यहाँ यही उचित प्रक्रिया है।
८५. जो कोई भिक्षु बिना किसी विशेष कारण से आश्रम में उपस्थित भिक्षु को बिना बताए, असमय पर गाँव में जाए तो, पाचित्तिय आपत्ति होती है।
८६. जो कोई भिक्षु हड्डी से या दाँत से या सींग से सूई रखने की कुप्पी बनाए तो उसे फोड़कर पाचित्तिय आपत्ति की प्रायश्चित करनी चाहिए।
८७. किसी भिक्षु के द्वारा नया पलंग या कुर्सी बनवाते समय पलंग की पट्टी से भगवान बुद्ध जी के अंगुलि से आठ अंगुल नीचा होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा हो तो पलंग या कुर्सी तोड़कर पाचित्तिय आपत्ति की प्रायश्चित करनी चाहिए।
८८. जो कोई भिक्षु पेड़ की रूई से पलंग या कुर्सी के लिए गद्दा बनवाए तो उस रूई को निकालकर पाचित्तिय आपत्ति की प्रायश्चित करनी चाहिए।
८९. किसी भिक्षु के द्वारा बैठने का आसन बनवाते समय प्रमाण जानकर बनाना चाहिए। इसका प्रमाण यह है लंबाई में भगवान बुद्ध जी के बित्ते से दो बित्ता और चौड़ाई में डेढ़ बित्ता और किनारा एक बित्ता। उससे ज्यादा बड़ा बनवाए तो उसे चीरकर पाचित्तिय आपत्ति की प्रायश्चित करनी चाहिए।
९०. किसी भिक्षु के द्वारा कुष्ठ को ढ़कने के लिए वस्त्र बनवाते समय प्रमाण जानकर बनवाना चाहिए। इसका प्रमाण यह है लंबाई में भगवान बुद्ध जी के बित्ते से चार बित्ता और चौड़ाई में दो वित्ता। उससे ज्यादा बड़ा बनवाए तो उसे चीरकर पाचित्तिय आपत्ति की प्रायश्चित करनी चाहिए।
९१. भिक्षु को वस्सिकसाटिक बनवाते समय प्रमाण जानकर बनवाना चाहिए। इसका प्रमाण यह है - लंबाई में भगवान बुद्ध जी के बित्ते से छः बित्ता और चौड़ाई में ढ़ाई बित्ता। उससे ज्यादा बड़ा बनवाए तो उसे चीरकर पाचित्तिय आपत्ति की प्रायश्चित करनी चाहिए।
९२. जो कोई भिक्षु भगवान बुद्ध जी के चीवर के समान या उनके चीवर के प्रमाण से बड़ा चीवर बनवाए तो उसे चीरकर पाचित्तिय आपत्ति की प्रायश्चित करनी चाहिए। भगवान बुद्ध जी का चीवर का प्रमाण यह है लंबाई में भगवान बुद्ध जी के बित्ते से नौ बित्ता और चौड़ाई में छः बित्ता। यही भगवान बुद्ध जी के चीवर का प्रमाण है।
(नौवाँ - रतन वर्ग)
हे भिक्षुसंघ, बानवे पाचित्तिय के बारे में पूछता हूँ? क्या भिक्षुसंघ बानवे पाचित्तिय से परिशुद्ध हैं? दूसरी बार भी बानवे पाचित्तिय के बारे में पूछता हूँ? क्या भिक्षुसंघ बानवे पाचित्तिय से परिशुद्ध हैं ? तीसरी बार भी बानवे पाचित्तिय के बारे में पूछता हूँ? क्या भिक्षुसंघ बानवे पाचित्तिय से परिशुद्ध हैं? भिक्षुसंघ इन बानवे पाचित्तिय प्रातिमोक्ष संवर शील से परिशुद्ध हैं, इसलिए चुप बैठे हैं। ऐसा मैं धारण करता हूँ।
(पाचित्तिय का वर्णन समाप्त)
हे भिक्षुसंघ, ये चार पाटिदेसनीय धर्म के बारे में बताने जा रहा हूँ।
१. जो कोई भिक्षु गाँव में रिश्तों में न आनेवाली भिक्षुणी के द्वारा दिया हुआ खाद्य-भोज्य अपने हाथों से स्वीकार कर खाए या अनुभव करे तो उस भिक्षु के द्वारा इस प्रकार आपत्ति स्वीकार कर प्रायश्चित करनी चाहिए। हे भन्ते जी, निन्दनीय और अयोग्य आपत्ति मुझसे हुई है। उस आपत्ति का प्रायश्चित करता हूँ।
२. भिक्षुगण को गृहस्थों के घरों में मिले हुये निमंत्रण पर भोजन के लिए जाने पर अगर वहाँ भोजन-दान का अनुशासन कोई भिक्षुणी कर रही हो, और वह भिक्षुणी ऐसे बोलती हो “हे गृहपति, यहाँ व्यंजन बांटो, यहाँ भात बांटो” तब उन भिक्षुओं के द्वारा उस भिक्षुणी को ऐसा बोलना चाहिए “हे बहन, भिक्षुसंघ भोजन ग्रहण करने तक यहाँ से एक ओर चली जाओ” अगर एक भी भिक्षु उस भिक्षुणी को ऐसा न बोले कि “हे बहन, भिक्षुसंघ भोजन ग्रहण करने तक यहाँ से एक ओर चली जाओ”। तब उन भिक्षुओं के द्वारा इस आपत्ति को स्वीकार कर इस प्रकार प्रायश्चित करनी चाहिए। हे भन्ते जी, निन्दनीय और अयोग्य आपत्ति हमलोगों से हुई है। उस आपत्ति का प्रायश्चित करता हूँ।
३. जो कोई भिक्षु सेख-सम्मत (मार्गफल प्राप्त परिवार) घर से बिना निमंत्रण मिले स्वस्थ रहते हुए खाद्य-भोज्य स्वयं अपने हाथों से स्वीकार करके खाए या अनुभव करे तो उस भिक्षु के द्वारा इस आपत्ति को स्वीकार कर इस प्रकार प्रायश्चित करना चाहिए। हे भन्ते जी ! निन्दनीय और अयोग्य आपत्ति मुझसे हुई है। उस आपत्ति का प्रायश्चित करता हूँ।
४. जो कोई भिक्षु सम्मत किये हुये भयानक और संदेहपूर्ण आरण्य-आश्रम में स्वस्थ रहते समय, बिना बताकर लाये हुये खाद्य-भोज्य को, आरण्य में ही स्वयं अपने हाथों से स्वीकार कर खाए या अनुभव करे तो उस भिक्षु के द्वारा इस आपत्ति की प्रायश्चित करनी चाहिए। हे भन्ते जी, निन्दनीय और अयोग्य आपत्ति मुझसे हुई है। उस आपत्ति का प्रायश्चित करता हूँ।
हे भिक्षुसंघ, चार पाटिदेसनीय के बारे में पूछता हूँ ? क्या भिक्षुसंघ चार पाटिदेसनीय से परिशुद्ध हैं ? दूसरी बार भी चार पाटिदेसनीय के बारे में पूछता हूँ ? क्या भिक्षुसंघ चार पाटिदेसनीय से परिशुद्ध हैं ? तीसरी बार भी चार पाटिदेसनीय के बारे में पूछता हूँ ? क्या भिक्षुसंघ चार पाटिदेसनीय से परिशुद्ध हैं ? भिक्षुसंघ इन चार पाटिदेसनीय प्रातिमोक्ष संवर शील से परिशुद्ध हैं, इसलिए चुप बैठे हैं। ऐसा मैं धारण करता हूँ।
(पाटिदेसनीय का वर्णन समाप्त)
हे भिक्षुसंघ, ये पचहत्तर सेखिया के बारे में बताने जा रहा हूँ।
१. अंतरवास को परिमंडल करके पहनूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।
२. शरीर को चारों ओर से ढ़ककर (परिमंडल) चीवर पहनूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।
३. अच्छी तरह से चीवर पहनकर गाँव के अन्दर जाऊँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।
४. अच्छी तरह से चीवर पहनकर गाँव के अन्दर बैदूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।
५. गाँव के अन्दर अच्छी तरह संयमित होकर जाऊँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।
६. गाँव के अन्दर अच्छी तरह संयमित होकर बैठूंगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।
७. गाँव में नीची नजर रखते हुए जाऊँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।
८. गाँव में नीची नजर रखते हुए बैदूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।
९. गाँव में चीवर को उठाते हुए नहीं जाऊँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।
१०. गाँव में चीवर को उठाते हुए नहीं बैठूंगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।
(पहला – परिमण्डल वर्ग)
११. जोर से हँसते हुए गाँव के अन्दर नहीं जाऊँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।
१२. जोर से हँसते हुए गाँव के अन्दर नहीं बैदूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।
१३. निःशब्द होकर गाँव के अन्दर जाऊँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।
१४. निःशब्द होकर गाँव के अन्दर बैठूंगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।
१५. शरीर को बिना हिला-डुलाकर गाँव के अन्दर जाऊँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।
१६. शरीर को बिना हिला-डुलाकर गाँव के अन्दर बैदूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।
१७. हाथ को बिना हिला-डुलाकर गाँव के अन्दर जाऊँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।
१८. हाथ को बिना हिला-डुलाकर गाँव के अन्दर बैदूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।
१९. सिर को बिना हिला-डुलाकर गाँव के अन्दर जाऊँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।
२०. सिर को बिना हिला-डुलाकर गाँव के अन्दर बैदूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।
(दूसरा - उज्जग्धिक वर्ग)
२१. कमर पर हाथ रखकर गाँव के अन्दर नहीं जाऊँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।
२२. कमर पर हाथ रखकर गाँव के अन्दर नहीं बैदूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।
२३. सर को चीवर से ढ़ककर गाँव के अन्दर नहीं जाऊँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।
२४. सर को चीवर से ढ़ककर गाँव के अन्दर नहीं बैठूंगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।
२५. पैर के पंजों के बल पर गाँव के अन्दर नहीं बैठूंगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।
२६. गाँव के अन्दर दोनों हाथों या कपड़ों से पैर को बांधकर नहीं बैठूंगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।
२७. ध्यान-पूर्वक भोजन स्वीकार करूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।
२८. पात्र की ओर ध्यान रखते हुए भोजन स्वीकार करूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।
२९. भात के अनुसार जितने व्यंजन की जरूरत हीं स्वीकार करूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण पड़े उतना करनी चाहिए।
३०. पात्र के बराबर भोजन स्वीकार करूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।
(तीसरा - खम्भकत वर्ग)
३१. ध्यान-पूर्वक भोजन करूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।
३२. पात्र की ओर ध्यान रखते हुए भोजन करूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।
३३. एक ओर से भोजन करूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।
३४. उचित मात्रा के अनुसार व्यंजन लेकर भोजन करूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।
३५. भोजन को उपर से मिश्रित कर नहीं खाऊँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।
३६. व्यंजन ज्यादा लेने की ईच्छा से व्यंजन को भात से नहीं ढ़कूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।
३७. स्वस्थ रहते हुए अपने लिए भात और व्यंजन तैयार करवाकर नहीं खाऊँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।
३८. मजाक उड़ाने की चाह से दूसरों के पात्र की ओर नहीं देखूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।
३९. बड़े-बड़े ग्रास (कौर) बनाकर नहीं खाऊँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।
४०. ग्रास को पिंड बनाकर खाऊँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।
(चौथा - सक्कच्चक वर्ग)
४१. ग्रास को मुख तक बिना लाए, मुख नहीं खोलूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।
४२. भोजन करते समय पूरे हाथ को मुख मे नहीं डालूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।
४३. ग्रास भरे मुख से बात नहीं करूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।
४४. ग्रास को उछाल-उछालकर भोजन नहीं करूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।
४५. हाथ में लिया ग्रास को बार-बार काटकर भोजन नहीं करूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।
४६. गाल फुला-फुलाकर भोजन नहीं करूंगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।
४७. हाथ को झाड़ते हुए भोजन नहीं करूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।
४८. जूठन को बिखेर-बिखेरकर भोजन नहीं करूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।
४९. जीभ को बाहर निकाल-निकालकर भोजन नहीं करूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।
५०. मुख से चप-चप की आवाजें निकालते हुए भोजन नहीं करूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।
(पांचवा - कबल वर्ग)
५१. मुख से सुर-सुर की आवाजें निकालते हुए नहीं पीऊँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।
५२. हाथ को चाटते हुए भोजन नहीं करूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।
५३. पात्र को चाटते हुए भोजन नहीं करूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।
५४. ओंठ को चाटते हुए भोजन नहीं करूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।
५५. जूठे हाथ से पानी का बर्तन स्वीकार नहीं करूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।
५६. पात्र का धोया हुआ जूठा पानी गाँव के अंदर नहीं फेकूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।
५७. छाता ओढ़े स्वस्थ व्यक्ति को धर्म-प्रवचन नहीं करूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।
५८. हाथ में डंडा लिए स्वस्थ व्यक्ति को धर्म-प्रवचन नहीं करूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।
५९. चाकू, तलवार आदि शस्त्र लिए स्वस्थ व्यक्ति को धर्म-प्रवचन नहीं करूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।
६०. धनुष, बंदूक आदि औजार लिए स्वस्थ व्यक्ति को धर्म-प्रवचन नहीं करूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।
(छट्ठा - सुरुसुरू वर्ग)
६१. चप्पल पहने स्वस्थ व्यक्ति को धर्म-प्रवचन नहीं करूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।
६२. जूते पहने स्वस्थ व्यक्ति को धर्म-प्रवचन नहीं करूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।
६३. वाहन पर सवार हुए स्वस्थ व्यक्ति को धर्म-प्रवचन नहीं करूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।
६४. बिस्तर पर लेटे हुए स्वस्थ व्यक्ति को धर्म-प्रवचन नहीं करूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।
६५. अपने दोनों हाथों या पहने कपड़ों से पैर को बांधकर बैठे हुए स्वस्थ व्यक्ति को धर्म-प्रवचन नहीं करूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।
६६. सिर पर पगड़ी या टोपी पहने स्वस्थ व्यक्ति को धर्म-प्रवचन नहीं करूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।
६७. सिर ढ़के हुए स्वस्थ व्यक्ति को धर्म-प्रवचन नहीं करूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।
६८. स्वयं भूमि पर बैठकर आसन पर बैठे हुए स्वस्थ व्यक्ति को धर्म-प्रवचन नहीं करूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।
६९. स्वयं नीचा आसन पर बैठकर ऊँचे आसन पर बैठे हुए स्वस्थ व्यक्ति को धर्म-प्रवचन नहीं करूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।
७०. स्वयं खड़े होकर, बैठे हुए स्वस्थ व्यक्ति को धर्म-प्रवचन नहीं करूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।
७१. स्वयं पीछे चलते हुए आगे चलने वाले स्वस्थ व्यक्ति को धर्म-प्रवचन नहीं करूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।
७२. स्वयं रास्ते से हटकर, रास्ते पर चलते हुए स्वस्थ व्यक्ति को धर्म-प्रवचन नहीं करूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।
७३. स्वस्थ रहते हुए खड़े होकर मल-मूत्र नहीं करूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।
७४. स्वस्थ रहते हुए हरे घास पर मल-मूत्र नहीं करूँगा और नाही थुकूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।
७५. स्वस्थ रहते हुए जल में मल-मूत्र नहीं करूँगा और नाहीं थूकूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।
(सांतवा - पादुक वर्ग)
हे भिक्षुसंघ, पचहत्तर सेखिया के बारे में पूछता हूँ ? क्या भिक्षुसंघ पचहत्तर सेखिया से पोरशुद्ध हैं ? दूसरी बार भी पचहत्तर सेखिया के बारे में पूछता हूँ ? क्या भिक्षुसंघ पचहत्तर सेखिया से परिशुद्ध हैं ? तीसरी बार भी पचहत्तर सेखिया के बारे में पूछता हूँ ? क्या भिक्षुसंघ पचहत्तर सेखिया से परिशुद्ध हैं ? भिक्षुसंघ इन पचहत्तर सेखिया प्रातिमोक्ष संवर शील से परिशुद्ध हैं, इसलिए चुप बैठे हैं। ऐसा मैं धारण करता हूँ।
(सेखिया का वर्णन समाप्त)
हे भिक्षुसंघ, संघ के बीच उत्पन्न होने वाले कलह को सुलझाने के सात तरीकों के बारे में बताने जा रहा हूँ।
समय समय पर उत्पन्न होने वाले कलह को शांत करने के लिए, भिक्षुसंघ मिलकर बातचीत करके
१. ‘सम्मुखाविनय’ देना चाहिए।
२. जो उसे याद आ रहा हो, उसी पर विनय देना चाहिए
३. मतिभ्रम के कारण हुई आपत्ति होश में रहते समय फिर नहीं होगी, ऐसा जान प्रायश्चित करने के लिए उस भिक्षु को ‘अमूल्हविनय’ देना चाहिए।
४. अपनी आपत्ति किसी दूसरे भिक्षु के सामने बताकर, दुबारा संवर होने के लिए प्रतिज्ञा ‘पटिञ्जतकरण’ देना चाहिए।
५. संघ के बीच कलह होने पर जहाँ अधिक भिक्षु हों, उस आश्रम में जाकर अपना विचार बताकर तथा उनलोगों का विचार पूछकर धर्मानुकूल मत स्थापित करने के लिए ‘येभुय्यसिका’ करना चाहिए।
६. भिक्षुओं द्वारा गलती किये भिक्षु को भारी आपत्ति से उसे उसका अपराध बार-बार स्मरण दिलाना और उससे अपराध-स्वीकृति करवा, भिक्षुसंघ से बाहर निकालने का कार्य या भिक्षुसंध में शामिल करने का कार्य करना चाहिए। इसी क्रम को ‘तस्सपापिय्यसिका’ कहते हैं।
७. जैसे गंदगी पर घास-फूस डालकर ढ़क दिया जाता है। उसी प्रकार भिक्षु की भारी आपत्ति और गृहस्थ के संबंधित गलतियाँ छोड़ बाकि सभी आपत्ति भिक्षुसंघ के समक्ष बताकर, वो दुबारा याद न करने के लिए ‘तिणवत्थारक’ करना चाहिए।
हे भिक्षुसंघ, सात अधिकरण समथ के बारे में पूछता हूँ ? क्या भिक्षुसंघ सात अधिकरण समथ से परिशुद्ध हैं ? दूसरी बार भी सात अधिकरण समथ के बारे में पूछता हूँ ? क्या भिक्षुसंघ सात अधिकरण समथ से परिशुद्ध हैं ? तीसरी बार भी सात अधिकरण समथ के बारे में पूछता हूँ ? क्या भिक्षुसंघ सात अधिकरण समथ से परिशुद्ध हैं? भिक्षुसंघ, इन सात अधिकरण समथ से परिशुद्ध हैं, इसलिए चुप बैठे हैं। ऐसा मैं धारण करता हूँ।
(अधिकरण समथ का वर्णन समाप्त)
हे भिक्षुसंघ, उपोसथ का मूल कारण बता दिया गया है। जैसे कि चार पाराजिका के बारे में बता दिया गया है। तेरह संघादिसेस के बारे में बता दिया गया है। दो अनियत के बारे में बता दिया गया है। तीस निस्सग्गिय पाचित्तिय के बारे में बता दिया गया है। बानवे पाचित्तिय के बारे में बता दिया गया है। चार पाटिदेसनीय के बारे में बता दिया गया है। पचहत्तर सेखिया के बारे में बता दिया गया है। सात अधिकरण समथ के बारे में बता दिया गया है।
उन भगवान बुद्ध जी के द्वारा बनाये गये विनय के अंतर्गत इन सभी शिक्षापदों को आधे महिने पर पाठ करना चाहिए। इसके बारे में सभी भिक्षुसंघ एकतापूर्वक आनंदित होकर, बिना वाद-विवाद किये निर्वाण मार्ग पर चलना चाहिए।
(पांचवां - वित्थारुद्देस)
(भिक्खु पातिमोक्क्ष समाप्त हुआ।)
पाराजिक
१. संभोग – मनुष्य/अमनुष्य/पशु के साथ स्वेच्छा से लैंगिक/गुदिय/मौखिक मैथुन।
२. चोरी – १/९ तोला सोना या अधिक क़ीमत की वस्तु चुराना।
३. हत्या – चेतनापूर्वक व्यक्ति की मृत्यु करना/करवाना।
४. झूठ – मनुष्योत्तर-अवस्था प्राप्ति का असत्य कहना।
संघादिसेस
१. विर्यपात – चेतनापूर्वक करना/करवाना, सिवाय स्वप्न में।
२. काम-स्पर्श – स्त्री को स्त्री समझते हुए उसका शरीर कामुकता से छूना।
३. अश्लील टिप्पणी – स्त्री को उसके निज़ी-अँगो/संभोग पर ताना।
४. संभोग से भला – “भिक्खु की मैथुन-सेवा कल्याणकारी”, ऐसा कुछ स्त्री को कहना।
५. मध्यस्थि – स्त्री-पुरुष के बीच संबंध/विवाह/मिलन में पुल बनना, जो पति-पत्नी न हो।
६. प्लास्टर-कुटी – स्वयं के लिए बिना-आयोजक के बनाना/बनवाना, बिना-संघ-अनुमति/बिना-प्रमाणानुसार ।
७. कुटी – “आयोजक-द्वारा” स्वयं के लिए बनाना/बनवाना, बिना-संघ-अनुमति के ।
८. मिथ्या-आरोप – संघ से निष्कासित करवाने की आशा से भिक्खु पर झूठा-पाराजिक मढ़ना।
९. सबूत में हेरफ़ेर – संघ से निष्कासित करवाने की मंशा से भिक्खु पर पाराजिक-आरोप के तथ्य बदलाना।
१०. संघ-भेद – संघ द्वारा तीसरी औपचारिक-फटकार के पश्चात भी भेदी-गुट बनाने का प्रयास न छोड़ना/भेद-अनुकूल मुद्दा उछालते रहना।
११. संघ-भेद – संघ द्वारा तीसरी औपचारिक-फटकार के पश्चात भी संघ-भेद संभावना को आधार देते रहना।
१२. अवचनीय – संघ द्वारा तीसरी औपचारिक-फटकार के पश्चात भी न सुनना/हेकड़ी दिखाना।
१३. सङ्घकम्म-निंदा – संघ द्वारा तीसरी औपचारिक-फटकार के पश्चात भी स्वयं को खदेड़े-जाने की निंदा करते रहना।
अनियत
~ दोष का अनिश्चित-स्वरूप जाँच कर हटाना व दण्ड देना ~
१. विश्वासपात्र-उपासिका यदि भिक्खु को स्त्री के साथ निजी-सुनसान जगह अकेले देखकर पाराजिक/संघादिसेस/पाचित्तिय दोषारोपण करे, तो संघ जाँच करें एवं उसकी स्वीकृतिनुसार दण्ड दे।
२. विश्वासपात्र-उपासिका यदि भिक्खु को स्त्री के साथ निजी लेकिन “खुले में” अकेले देखकर संघादिसेस/पाचित्तिय दोषारोपण करे, तो संघ जाँच करें एवं भिक्खु–स्वीकारोक्तिनुसार दण्ड दे।
निस्सग्गिय पाचित्तिय
~ अनुचित-वस्तु जब्त कराकर दोष न दुहराने का संकल्प करें ~
१. बिना अधिष्ठान/विकप्पन किए चीवर-वस्त्र दस-दिनों के ऊपर रखना, सिवाय कठिन-काल के।
२. ऊषाकाल-दौरान अपने तीन-चीवरों से अलग-क्षेत्र में रहना, सिवाय कठिन-काल/संघ-अनुमति के।
३. बिन-मौसम प्राप्त कपड़ा चीवर बनानेलायक पर्याप्त न हो, तो अधिक मिलने की आशा से उसे तीस-दिनों के ऊपर रखना, सिवाय कठिन के।
४. असंबंधित-भिक्खुनी द्वारा अपना उपयोग-हुआ चीवर धुलवाना/रंगवाना/पिटवाना।
५. असंबंधित-भिक्खुनी से चीवर-कपड़ा स्वीकारना, सिवाय बदले में कुछ दिए।
६. असंबंधित-गृहस्थ से चीवर-कपड़ा माँगना एवं प्राप्त करना, सिवाय जब चीवर छीन लिया/बर्बाद हो गया हो।
७. चीवर छिनने/बर्बाद होने पर असंबंधित-गृहस्थ से मात्रा से अधिक चीवर माँगना एवं प्राप्त करना।
८. असंबंधित-उपासक जब चीवर-दान की योजना बना रहा हो, तो उसे कपड़ा-सुधारने कहना एवं प्राप्त करना, सिवाय निमंत्रण के।
९. दो/अधिक असंबंधित-उपासक जब चीवर-दान की भिन्न योजनाएँ बना रहे हो, तो बेहतर के लालच में उन्हें धनराशियाँ मिलाकर एक ही अच्छा-चीवर देने कहना एवं प्राप्त करना।
१०. जब कप्पिय के पास पूँजी जमा की गई हो, तो अनुमति से अधिक संकेत कर वस्तु प्राप्त करना।
११. निजी-इस्तेमाल के लिए रेशम-मिला सन्थत बनाना/बनवाना।
१२. निजी-इस्तेमाल के लिए केवल काले-ऊन से ही सन्थत बनाना/बनवाना।
१३. निजी-इस्तेमाल के लिए काला-ऊन आधे से अधिक मिलाकर सन्थत बनाना/बनवाना।
१४. निजी-इस्तेमाल के लिए छह-वर्षों के भीतर ही दुबारा नई सन्थत बनाना/बनवाना, सिवाय संघ-अनुमति के।
१५. निजी-इस्तेमाल के लिए पुरानी सन्थत से १० इंच जोड़े बिना नई सन्थत-आसन बनाना/बनवाना।
१६. ऊन ४८ किमी से अधिक दूर ले जाना, जो कपड़ा/सूत के स्वरूप में न हो।
१७. असंबंधित-भिक्खुनी से ऐसा ऊन धुलवाना/रंगवाना/सफ़ाई-धुनाई करवाना, जो कपड़ा/सूत के स्वरूप में न हो।
१८. सोना/रुपये स्वीकार करना/करवाना/पास रखवाना।
१९. ख़रीद-बिक्री कर सोना/रुपया प्राप्त करना।
२०. परधर्मावलंबियों के साथ लेनदेन करना।
२१. बिना अधिष्ठान/विकप्पन किए भिक्षापात्र दस-दिनों से ऊपर रखना।
२२. भिक्षापात्र मरम्मत-योग्य होने पर भी नया माँगकर प्राप्त करना।
२३. पाँच-भैषज्य – घी मक्खन तेल शहद गुड़/शक्कर/राब – सात-दिनों के ऊपर रखना, सिवाय बाहरी-उपयोग के लिए।
२४. वर्षिकशाटिका असमय (कार्तिक से लेकर ज्येष्ठ-पूर्णिमा तक) ढूंढना एवं प्राप्त करना। असमय (जून-अमावस्या के पूर्व) इस्तेमाल करना।
२५. भिक्खु को चीवर-कपड़ा दान देना, पश्चात गुस्से में आकर छीन लेना।
२६. असंबंधित/निमंत्रण न दिए बुनकरो को माँगकर पसंदीदा-सूत से कपड़ा बुनवाना, एवं प्राप्त करना।
२७. असंबंधित/निमंत्रण न दिए दानी जब भिक्खु के लिए बुनकर से कपड़ा बुनवा रहे हो, तो बुनकर से कह सुधारकर कपड़ा प्राप्त करना।
२८. तत्काल चीवर-दान जो वर्षावास के आख़िरी ग्यारह-दिनों के दौरान स्वीकारा हो, उसे कठिन-समाप्ति के पश्चात रखना।
२९. वर्षावास के पश्चात ख़तरनाक-अरण्यकुटी में रहते हुए अपने किसी चीवर को गाँव में रखना, और फ़िर कुटी व गाँव दोनों से दूर लगातार छह-रातों से अधिक रुकना, सिवाय संघ-अनुमति के।
३०. पता हो कि दानी को संघ-दान देना था, तब भी फुसलाकर उसे अपनी-ओर मोड़ना।
पाचित्तिय
~ प्रायश्चित कर दुबारा न करने का संकल्प करें ~
१. तथ्य में चेतनापूर्वक हेरफेर कर बताना।
२. भिक्खु का दुर्भावनापूर्वक मुँह पर अपमान करना।
३. भिक्खु को दूसरे-भिक्खु द्वारा कही अपमानित-बात बताना, उसकी मित्रता-तोड़ने/विश्वास-जीतने के लिए।
४. अनुपसंपादित-व्यक्ति को धम्म-पठन रटवाकर सिखाना।
५. श्रामणेर/अनुपसंपादित-पुरुष के साथ एक-निवास में एक-समय लगातार तीन-रातों से अधिक लेटना।
६. स्त्री के साथ एक-निवास में एक-समय लेटना।
७. स्त्री को छह-वाक्यों से अधिक धम्म बताना, सिवाय जब प्रश्न पूछा गया हो/समझदार-पुरुष की उपस्थिति हो।
८. अनुपसंपादित-व्यक्ति को अपनी मनुष्योत्तर-अवस्था प्राप्ति का सच बताना।
९. अनुपसंपादित-व्यक्ति को किसी भिक्खु का गंभीर-दोष बताना, सिवाय संघ-अनुमति के।
१०. जमीन खोदना/खुदवाना।
११. जीवित-पौधे को चेतनापूर्वक काटना/जलाना/नष्ट करना।
१२. जब टालमटोल/हैरान करने का औपचारिक-आरोप लगाया हो, और संघ-बैठक में बुलाकर पूछा जाए, तब भी दोष-छिपाने के लिए टालमटोल-करते/मौन-बने रहना।
१३. निर्दोष “भेदभावरहित” कार्यकर्ता-भिक्खु की निंदा अन्य-भिक्खु के समीप करना।
१४. संघ की पलँग/कुर्सी/बिस्तर/पायदान बाहर-खुले में निकालकर वापस रखे/रखवाए/सूचित किए बिना चले जाना।
१५. सांघिक-कुटी में बिछौना-बिछाकर उसे बिना वापस रखे/रखवाए/सूचित किए चले जाना।
१६. भिक्खु को सांघिक-विहार से भगाने की मंशा से उसके सोने/बैठने की जगह अतिक्रमण करना।
१७. केवल गुस्से में आकर भिक्खु को सांघिक-विहार से निकालना।
१८. सांघिक-विहार के तख्तारहित-अटारी पर पैर-पृथक-होनेवाले पलँग/मेज पर बैठना/लेटना।
१९. जब अन्य-किसी की राशि से बड़ा-विहार बना/मरम्मत कर रहे हो, तो खिड़कियों/दरवाजों की चौखट को तीन-परतों से अधिक मसाला/प्लास्टर लगाकर मजबूत करना।
२०. पता हो कि पानी में जीव है, तब भी उसे घास/मिट्टी पर उड़ेलना/उड़ेलवाना। या उसमें ऐसी चीज़ डालना/डलवाना कि जीव मारे जाए।
२१. भिक्खुनीयों को आठ गुरु-धम्म (आदर-नियम) पर उपदेश करना, सिवाय संघ-अनुमति के/भिक्खुनी-द्वारा पूछे जाने पर।
२२. सूर्यास्त-पश्चात भिक्खुनीयों को किसी भी विषय पर उपदेश करना, सिवाय विनंती के।
२३. भिक्खुनी को उसकी कुटी में जाकर आठ गरु-धम्म पर उपदेश करना, सिवाय विनंती/रोगी के।
२४. वैध-रूप से अधिकृत-भिक्खु पर तथ्यहीन-आरोप लगाना कि “वह लोकिय-लाभ के लिए भिक्खुनीयों को उपदेश करता है।”
२५. असंबंधित-भिक्खुनी को चीवर-कपड़ा देना, सिवाय अदलाबदली के।
२६. असंबंधित-भिक्खुनी के लिए चीवर सिलना/सिलवाना।
२७. भिक्खुनी के साथ योजना-बनाकर एक-गाँव से दूसरे-गाँव यात्रा करना, सिवाय जब मार्ग ख़तरनाक/अन्य ख़तरे हो।
२८. भिक्खुनी के साथ योजना-बनाकर एक-नाव में नदी-यात्रा करना, सिवाय पार-करने के।
२९. बिना पूर्व-योजना के गृहस्थ यदि केवल भिक्खुनी के इशारे पर ही भोजन दे, तो उसे खाना।
३०. एकांत की इच्छा से भिक्खुनी के साथ “खुले में” लेकिन निजी-जगह बैठना/लेटना, सिवाय समझदार-व्यक्ति उपस्थित हो।
३१. बिना बाहर गए उसी सार्वजनिक भिक्षा-केंद्र पर लगातार दो-दिन भोजन करना, सिवाय जब न जाने-लायक रोग हो।
३२. ऐसी जगह भोजन करना जहाँ व्यक्तिगत-तौर पर चार/अधिक भिक्खूओं को ख़ास-निमंत्रण मिला हो, सिवाय विशेष-अवसर के।
३३. निमंत्रित-जगह के पूर्व/अलावा अन्यत्र-भोजन करना, सिवाय रोग के, या चीवर दान/सिलने के समय।
३४. दानी ने स्वयं/दूसरे के लिए बनाए ख़ाजे/यात्रा-भोज में से तीन से अधिक-बार पात्र-भरकर भोजन स्वीकारना।
३५. भोजन-समाप्त कर अधिक-लेने की विनंती अस्वीकार-करने पश्चात फ़िर “बिना-बचा” भोजन/ख़ाजा खाना।
३६. किसी भिक्खु का जानबूझकर पाचित्तिय ३५ करवाना, ताकि उसे दोषारोपित किया जा सके।
३७. दोपहर से ऊषाकाल के बीच भोजन/ख़ाजा खाना।
३८. भिक्खु द्वारा पिछले-दिवस प्राप्त भोजन खाना।
३९. अपने लिए बढ़िया भोजन/ख़ाजा माँगकर खाना, सिवाय रोग के।
४०. औपचारिकतः प्राप्त न हुआ भोजन खाना।
४१. परधर्म में उपसम्पादित-व्यक्ति को भोजन/दवा देना।
४२. भिक्खु को दूर भेजना, ताकि वह आपकी नियोजित ग़लत-हरक़त न देख पाए।
४३. काम-लालायित पति-पत्नी के निजी-कमरे में घुसपैठ-कर बैठना, सिवाय अन्य भिक्खु उपस्थित हो।
४४. एकांत की इच्छा से स्त्री/स्त्रियों के साथ निजी सुनसान-जगह बैठना/लेटना, सिवाय समझदार-पुरुष उपस्थित हो।
४५. एकांत की इच्छा से स्त्री के साथ “बिना-सुनसान” निजी-जगह अकेले बैठना/लेटना।
४६. निमंत्रित-घर में भोजन पूर्व/पश्चात जाना, बिना उपस्थित-भिक्खु को सूचित किए, सिवाय कठिन के/चीवर-सिलते समय।
४७. जब उपासक ने औषधि-दान के लिए संघ-पवारणा की हो, तो बिना-रोग उसे पवारणा के परे मांगना।
४८. तैनात-फौज को कामकाज करते देखना, सिवाय योग्य-कारण के।
४९. तैनात-फौज के साथ लगातार तीन-रातों के ऊपर रुकना, सिवाय योग्य-कारण के।
५०. फौज के साथ रुके होनेपर रणभूमि पर जाना/ रणनीति/कवायत/तैनाती/युद्ध-तैयारी देखना।
५१. जाने/अनजाने में नशीली-वस्तु का सेवन करना।
५२. भिक्खु को गुदगुदी करना।
५३. मज़े के लिए पानी में तैरना/उछलकूद करना।
५४. नियम-तोड़ने पर कोई भिक्खु यदि डाँटे, तो बात/बर्ताव द्वारा अनादर दर्शाना।
५५. भिक्खु को डराने का प्रयास करना।
५६. ऊब के लिए आग जलाना/जलवाना, सिवाय रोग में आवश्यकता के।
५७. मध्यदेश में रहते हुए अर्धमास में एक से अधिक बार नहाना, सिवाय तकलीफ़/काम/यात्रा/धूल/बारिश होने पर।
५८. नया चीवर बिना-चिन्हित कर पहनना।
५९. विकप्पन (साझा-मालकियत) में रखा कपड़ा/पात्र इस्तेमाल करना, सिवाय विकप्पन तोड़े/विश्वास पर।
६०. मज़ाक में/परेशान करने के लिए भिक्खु की वस्तु छिपाना/छिपवाना।
६१. जानबूझकर प्राणिहत्या करना/करवाना।
६२. पता हो कि पानी में जीव है जो इस्तेमाल करने पर मारे जाएँगे, तब भी पानी का इस्तेमाल करना/करवाना।
६३. पता हो कि अधिकरण (विवाद) ठीक से सुलझाया गया था, तब भी उसे उछालना।
६४. पता हो कि किसी भिक्खु ने गंभीर-दोष किया है, तब भी उसे (दण्ड/ताने से) बचाने के लिए अन्य भिक्खु को सूचित न करना।
६५. पता हो कि बीस-वर्षों से कम आयु है, तब भी उपाध्याय बनकर उसे उपसंपदा देना।
६६. पता हो कि चोर है, तब भी विमर्श कर उनके साथ एक-गाँव से दूसरे-गाँव यात्रा करना।
६७. स्त्री के साथ विमर्श कर एक-गाँव से दूसरे-गाँव यात्रा करना।
६८. संघ द्वारा तीसरी औपचारिक-फटकार के पश्चात भी मिथ्या-दृष्टि नही त्यागना कि, “बुद्ध-गठित नियम जानबूझकर तोड़ने में कोई बुरी बात नहीं।”
६९. पता हो कि निलंबित-भिक्खु को पुनर्स्थापित नहीं किया गया, तब भी उससे जुड़ना/साथ रहना/एक-छत नीचे लेटना।
७०. पता हो कि निष्कासित-श्रामणेर है, तब भी उससे जुड़ना/साथ रहना/सेवा लेना/एक-छत नीचे लेटना।
७१. विनय-नियम पर भिक्खु-द्वारा अनुशासित किए जानेपर बहानेबाज़ी करना।
७२. भिक्खु के समक्ष विनय की निंदा करना, ताकि उसे विनय/उसके अभ्यास पर शक़ हो।
७३. जब तीन-बार पातिमोक्ख सुन चुके हो, और सच पता करने आप पर संघ-कम्म किया जा रहा हो, तब भी पातिमोक्ख-नियम पता न रहने का अर्ध-सत्य कहकर धोखा देना।
७४. गुस्से में आकर भिक्खु पर प्रहार करना, सिवाय आत्मरक्षा में।
७५. गुस्से में आकर भिक्खु को धमकीभरा-इशारा करना, सिवाय आत्मरक्षा में।
७६. भिक्खु पर संघादिसेस का मिथ्या-आरोप लगाना/लगवाना।
७७. जानबूझकर बिना-ध्येय के भिक्खु को बेचैन करना कि शायद उससे नियम टूटा हो।
७८. विवाद में शामिल भिक्खु की छिपकर बात सुनना, ताकि पश्चात उसके ख़िलाफ उपयोग किया जा सके।
७९. पता हो कि स्वीकृति देने के पश्चात संघ-कम्म नियमानुसार ही हुआ, तब भी उसकी शिक़ायत करना।
८०. पता हो कि चल रहा संघ-कम्म उचित ही है, तब भी पूर्व-स्वीकृति दिए बिना, उसे रद्द करने की मंशा से संघ-बैठक से उठकर चले जाना।
८१. संघ-सदस्य को चीवर-कपड़ा देने के संघ-कम्म में शामिल होने के पश्चात शिक़ायत करना कि संघ ने पक्षपात किया।
८२. पता हो कि दानी को “संघ-दान” देना था, तब भी फुसलाकर उसे किसी व्यक्ति-विशेष की ओर मोड़ना।
८३. राजा-रानी जब दोनों निवासकक्ष में हो, तब बिना घोषणा किए भीतर प्रवेश करना।
८४. मूल्यवान-वस्तु पड़ी देख उसे उठाना/उठवाना, मालिक को लौटाने के लिए, सिवाय जब स्वयं के विहार/निवास में पड़ी मिले।
८५. दोपहर से अगली-भोर तक गाँव/नगर/शहर में प्रवेश करना, बिना उपस्थित-भिक्खु को सूचित किए।
८६. अपने लिए हड्डी/हाथी-दांत/सींघ से बनाया/बनवाया सुईं का डिब्बा प्राप्त करना। आपत्तिदेसना-पूर्व डिब्बा तोड़ना होगा।
८७. अपने लिए ६.६ इंच से अधिक लंबे पैरों-वाला बनाया/बनवाया पलँग/मेज़ प्राप्त करना। आपत्तिदेसना-पूर्व उसके पैर काटने होंगे।
८८. अपने लिए कपास भरकर बनाया/बनवाया बिस्तर/मेज़ प्राप्त करना। आपत्तिदेसना-पूर्व भरा कपास निकालना होगा।
८९. अपने लिए बहुत-बड़ा बनाया/बनवाया निसिदन (आसन) प्राप्त करना। आपत्तिदेसना-पूर्व उसे छोटा करना होगा।
९०. अपने लिए बहुत-बड़ा बनाया/बनवाया फोड़ा-ढ़कने का कपड़ा प्राप्त करना। आपत्तिदेसना-पूर्व उसे छोटा करना होगा।
९१. अपने लिए बहुत-बड़ी बनाई/बनवाई वर्षिकशाटिका प्राप्त करना। आपत्तिदेसना-पूर्व उसे छोटा करना होगा।
९२. अपने लिए बहुत-बड़ा बनाया/बनवाया चीवर प्राप्त करना। आपत्तिदेसना-पूर्व उसे छोटा करना होगा।
पाटिदेसनीय
~ इन कृत्यों पर क्षमा-याचना आवश्यक ~
१. असंबंधित-भिक्खुनी से प्राप्त भोजन/ख़ाजा गाँव में खाना।
२. निमंत्रित-जगह भिक्खुनी-आदेश पर पक्षपात से बंटता भोजन खाना, जब कोई भिक्खु उसे बर्खास्त न करें।
३. ग़रीब श्रद्धालु-उपासक के घर से बिना निमंत्रण/रोग के प्राप्त ख़ाजा/भोजन खाना।
४. अरण्य-कुटी में रहते हुए दानी को ख़तरे की सूचना दिए बिना प्राप्त ख़ाजा/भोज खाना, सिवाय रोग के।
सेखिया
~ आर्य शिष्टाचार सीखना ~
१/२. अन्तरवासक/उत्तरासङ्ग ढ़ककर पहनूँगा।
३/४. ठीक से ढ़के होकर बस्तियों में जाऊँगा/बैठूंगा।
५/६. सु-संयम के साथ बस्तियों में जाऊँगा/बैठूंगा।
७/८. आँखे-नीची कर बस्तियों में जाऊँगा/बैठूंगा।
९/१०. चीवर ऊपर-खिंचकर बस्तियों में नहीं जाऊँगा/बैठूंगा।
११/१२. ज़ोर से हँसते हुए बस्तियों में नहीं जाऊँगा/बैठूंगा।
१३/१४. धीमे ही बोलते बस्तियों में जाऊँगा/बैठूंगा।
१५/१६. शरीर डुलाते बस्तियों में नहीं जाऊँगा/बैठूंगा।
१७/१८. बांह डुलाते बस्तियों में नहीं जाऊँगा/बैठूंगा।
१९/२०. सिर डुलाते बस्तियों में नहीं जाऊँगा/बैठूंगा।
२१/२२. कमर पर हाथ-रखे बस्तियों में नहीं जाऊँगा/बैठूंगा।
२३/२४. सिर-ढ़के बस्तियों में नहीं जाऊँगा/बैठूंगा।
२५. एड़ी/पंजों के बल चलते (पैर-पटकते/दबे-पाँव) बस्तियों में नहीं जाऊँगा।
२६. बाहों से घुटने खिंचकर बस्तियों में नहीं बैठूंगा।
२७. आदर के साथ भिक्षान्न स्वीकार करूँगा।
२८. पात्र की ओर ध्यान रखते हुए भिक्षान्न स्वीकार करूँगा।
२९. उचित-मात्रा में दाल स्वीकार करूँगा।
३०. पात्र-स्तर तक ही भिक्षान्न स्वीकार करूँगा।
३१. आदर के साथ भिक्षान्न खाऊँगा।
३२. पात्र की ओर ध्यान रखते हुए भिक्षान्न खाऊँगा।
३३. तरीक़े से भिक्षान्न खाऊँगा।
३४. उचित-मात्रा में दाल मिलाकर भिक्षान्न खाऊँगा।
३५. भिक्षान्न ढ़ेर को एक-ओर से खाऊँगा।
३६. अधिक की चाह में (चावल के नीचे) दाल/सब्ज़ी नहीं छिपाऊँगा।
३७. रोग न हो तो भिक्षान्न माँगकर नहीं खाऊँगा।
३८. ग़लती निकालने के लिए दूसरे के पात्र में नहीं झाकूँगा।
३९. बहुत-बड़ा निवाला नहीं लूँगा।
४०. निवाला गोल बनाऊँगा।
४१. निवाला मुँह तक लाए बिना मुँह नहीं खोलूँगा।
४२. खाते-समय पूरा हाथ मुँह में नहीं डालूँगा।
४३. निवाले-भरे मुँह से बात नहीं करूँगा।
४४. उठाए-निवाले को दूसरे-हाथ से नहीं खाऊँगा।
४५. उठाए एक-निवाले को थोड़ा-थोड़ा नहीं खाऊँगा।
४६. गाल फुलाकर नहीं खाऊँगा।
४७. हाथ झाड़कर नहीं खाऊँगा।
४८. चावल-पिण्ड बिखेरकर नहीं खाऊँगा।
४९. जीभ बाहर निकालकर नहीं खाऊँगा।
५०/५१. चप-चप/सुड़-सुड़ आवाज़ कर नहीं खाऊँगा।
५२. हाथ चाटकर नहीं खाऊँगा।
५३. (उँगली से) पात्र चाट-पोछकर नहीं खाऊँगा।
५४. होठ चाटकर नहीं खाऊँगा।
५५. जूठे-हाथ से गिलास नहीं उठाऊँगा।
५६. पात्र धोते समय चावल-भरा जूठा-पानी बस्ती में नहीं फेंकूँगा।
५७/५८. हाथ में छाता/डंडा लिए निरोगी-व्यक्ति को धम्म नहीं बताऊंगा।
५९/६०. हाथ में चाकू/शस्त्र लिए निरोगी-व्यक्ति को धम्म नहीं बताऊंगा।
६१/६२. जूता/चप्पल पहने निरोगी-व्यक्ति को धम्म नहीं बताऊंगा।
६३. गाड़ी में बैठे निरोगी-व्यक्ति को धम्म नहीं बताऊंगा।
६४. लेटे निरोगी-व्यक्ति को धम्म नहीं बताऊंगा।
६५. बाहों से घुटने खिंचकर बैठे निरोगी-व्यक्ति को धम्म नहीं बताऊंगा।
६६. सिर पर टोपी/पगड़ी पहने निरोगी-व्यक्ति को धम्म नहीं बताऊंगा।
६७. सिर ढ़के निरोगी-व्यक्ति को धम्म नहीं बताऊंगा।
६८. स्वयं ज़मीन पर बैठकर आसन पर बैठे निरोगी-व्यक्ति को धम्म नहीं बताऊंगा।
६९. स्वयं निचले-आसन पर बैठकर ऊँचे-आसन पर बैठे निरोगी-व्यक्ति को धम्म नहीं बताऊंगा।
७०. स्वयं खड़े रहकर बैठे निरोगी-व्यक्ति को धम्म नहीं बताऊंगा।
७१. स्वयं पीछे-चलकर आगे-चलते हुए निरोगी-व्यक्ति को धम्म नहीं बताऊंगा।
७२. स्वयं रास्ता-हटकर चलकर रास्ते-पर चलते हुए निरोगी-व्यक्ति को धम्म नहीं बताऊंगा।
७३. रोग न हो तो खड़े-खड़े पेशाब/पाखाना नहीं करूँगा।
७४. रोग न हो तो देखभाल में उगाए खेत/बाग़/हरियाली में पेशाब/पाखाना/थूंकना/नाक साफ़ नहीं करूँगा।
७५. रोग न हो तो पीने/नहाने-योग्य पानी में पेशाब/पाखाना/थूंकना/नाक साफ़ नहीं करूँगा।
अधिकरण–समथ
~ संघ में उत्पन्न विवादित-मुद्दों को निपटाने के लिए ~
१. सन्मुख निपटारा।
२. सति निपटारा।
३. पूर्व-पागलपन का निपटारा।
४. स्वीकारोक्तिनुसार निपटारा।
५. बहुमत से निपटारा।
६. अतिरिक्त दण्ड का निर्णय।
७. घास से ढांकना।